single use plastic ben : नई दिल्ली । पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय Ministry of Environment, Forest and Climate Change ने अधिसूचना जारी की है कि 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक single use plastic पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। मतलब जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग करने पर प्रतिबंध लग जाएगा। इसके बाद सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का उपयोग, निर्माण व बिक्री आदि नहीं की जा सकेगी। मंत्रालय का कहना है कि सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है।
पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 1 जुलाई, 2022 से पॉलीस्टाइनिन और एक्सपैंडेड पॉलीस्टाइनिन सहित सिंगल यूज वाले प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। फिलहाल देश में 50 माइक्रॉन से कम के पॉलीथीन बैग पर बैन है।
प्लास्टिक कैरी बैग में होगा बदलाव-
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अधिसूचना में लिखा है कि प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 30 सितंबर 2021 से 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन और 31 दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन तक की जाएगी। इसमें कंपोस्टेबल प्लास्टिक की मोटाई की कोई सीमा तय नहीं की गई है लेकिन इसकी बिक्री के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से लाइसेंस लेना होगा।
Published on:
15 Aug 2021 03:01 pm