scriptकर्नाटक में गोवंश वध रोकथाम और मवेशी संरक्षण विधेयक 2020 को पारित किया | Slaughter of cows and calves not allowed in Karnataka | Patrika News

कर्नाटक में गोवंश वध रोकथाम और मवेशी संरक्षण विधेयक 2020 को पारित किया

locationनई दिल्लीPublished: Dec 09, 2020 08:24:16 pm

Submitted by:

Mohit Saxena

Highlights

राज्य में अब गाय और बछड़ों को मारने की अनुमति नहीं है।
13 वर्ष से अधिक आयु वाली भैंसों को मारने की अनुमति दी गई है।

chhindwara

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नई दिल्ली। कर्नाटक विधानसभा में बुधवार को गोवंश वध रोकथाम और मवेशी संरक्षण विधेयक 2020 को पारित करा गया। कर्नाटक के मंत्री केजी मधुस्वामी ने इसे विधयेक को लेकर कहा कि राज्य में अब गाय और बछड़ों को मारने की अनुमति नहीं है।
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13 वर्ष से अधिक आयु वाली भैंसों को मारने की अनुमति दी गई है। अवैध बिक्री, परिवहन और गोहत्या को दंडनीय माना गया है। हालांकि,अगर किसी गाय को कोई बीमारी है और यह बीमारी दूसरे मवेशियों में फैल सकती है तो उस गाय को मारा जा सकता है। उधर, कांग्रेस ने इसके विरोध में सदन से वॉकआउट किया।
भाजपा नेता ने की थी वकालत

गौरतलब है कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने बीते दिनों गोवध पर प्रतिबंध की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि भविष्य में कर्नाटक में गोवध पर प्रतिबंध एक वास्तविकता होगी। कर्नाटक के पूर्व मंत्री एवं महाराष्ट्र, गोवा और तमिलनाडु में पार्टी मामलों के प्रभारी रह चुके सीटी रवि का कहना था कि गोवध पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून आगामी विधानसभा सत्र में पारित होगा।
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