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हिंदू संगठनों की याचिका स्‍वीकार, राहुल की नागरिकता पर सुप्रीम कोर्ट अगले सप्‍ताह करेगा सुनवाई

शीर्ष अदालत से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग याची ने राहुल गांधी का नाम मतदाता सूची से हटाने की अपील की ब्रिटिश नागरिक होने के कारण राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए

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Dhirendra Kumar Mishra

May 02, 2019

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हिंदू संगठनों की याचिका स्‍वीकार, राहुल की नागरिकता पर सुप्रीम कोर्ट अगले सप्‍ताह करेगा सुनवाई

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता का मामला गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट और हिंदू महासभा की ओर से दायर इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले सप्ताह सुनवाई करने का फैसला लिया है। शीर्ष अदालत के इस निर्णय से राहुल की ब्रिटिश नागरिकता का मुद्दा और जोर पकड़ सकता है।

राहुल को अयोग्‍य करार देने की मांग

राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के जयभगवान गोयल और हिंदू महासभा के चंद्रप्रकाश कौशिक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ता ने इस मामले में गृह मंत्रालय से जल्द कार्रवाई की मांग की है। याची ने शीर्ष अदालत से राहुल गांधी को चुनाव लड़ने के अयोग्य करार देने और मतदाता सूची से नाम हटाए की भी अपील की है।

वार्षिक रिटर्न में राहुल को बताया ब्रिटिश नागरिक

बता दें कि भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा है। भाजपा नेता ने शिकायती पत्र में आरोप लगाते हुए कहा है कि ब्रिटिश नागरिक होने के कारण राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। स्‍वामी का कहना है कि राहुल गांधी ने अपने सहयोगी के साथ बैकऑप्स लिमिटेड नामक कंपनी का 2003 में ब्रिटेन में रजिस्ट्रेशन कराया था। कंपनी द्वारा ब्रिटेन में दाखिल वार्षिक रिटर्न में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताया गया था। इस कंपनी को राहुल गांधी ने 2009 में बंद कर दिया था।


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