
नई दिल्ली। उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के एम जोसफ की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के संबंध में कोलेजियम आज फिर से विचार कर सकता है। शुक्रवार को कोलेजियम की बैठक भोजनावकाश के बाद होने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चेलमेश्वर ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के नाम एक पत्र लिखा था जिसमे उन्होंने मांग की थी कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के एम जोसेफ की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए कोलेजियम को दोबारा अपनी सिफारिश सरकार के पास भेजना चाहिए।
जस्टिस चेलमेश्वर की चिट्ठी
भारत के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के नाम भेजे गए एक पत्र में जस्टिस चेलमेशवर ने कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा कोलेजियम की पहली सिफारिश लौटाने की वजहों पर अपने तर्क दिए हैं। इस पत्र में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की दलीलों को खारिज करते हुए चीफ जस्टिस के नाम लिखे पत्र में उन्होंने अपील की है कि कोलेजियम अपनी सिफारिश पर कायम रहते हुए जस्टिस के एम् जोसेफ का नाम केंद्र को दोबारा भेजे।
2 मई को हुई थी बैठक
जस्टिस जोसेफ की नियुक्ति को लेकर 2 मई 2018 को भी सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की बैठक हुई थी लेकिन इस बैठक में अंतिम रूप से कोई फैसला नहीं लिया जा सका था। अब जस्टिस चेलमेश्वर की सिफारिशों के बाद माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जल्द ही कोलेजियम के बैठक आयोजित करवाने के बारे में कोई फैसला करेंगे।
कौन हैं कोलेजियम के सदस्य
सुप्रीम कोर्ट में जजों को नियुक्त करने के लिए बनाये गए कोलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के ही पांच वरिष्ठ जज शामिल होते हैं।यही जज मिलकर कोलेजियम के रूप में सरकार के पास किसी जज को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करने संबंधी सिफारिश करते हैं।
क्या है जस्टिस चेलमेश्वर मामला
इससे पहले केंद्र सरकार ने जजों की नियुक्ति के संबंध में कोलेजियम की सिफारिश मानते हुए वरिष्ठ वकील इंदु मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाने को मंजूरी दे दी है। लेकिन, उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के एम जोसेफ की सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने की सिफारिश पुनर्विचार के लिए लौटा दी है।सरकार ने इसके पीछे वजह यह बताई थी कि केरल से सुप्रीम कोर्ट में पहले ही पर्याप्त प्रतिनिधित्व है।जबकि सरकार पर आरोप है कि इस मामले में उसने उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने के फैसले पर अपनी खुन्नस निकाली है। बता दें कि कोलेजियम ने इंदू मल्होत्रा और जस्टिस जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट के नाम इसी साल जनवरी में सरकार को भेजे थे।
Published on:
11 May 2018 07:58 am
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