Supreme Court : ट्रैक्टर मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ले फैसला, उसे आदेश जारी करने का अधिकार
- दिल्ली पुलिस खुद तय करे, उसे क्या करना है।
- राकेश टिकैत बोले - किसान हर हाल में निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च।

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में ट्रैक्टर मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने याची से साफ कह दिया है कि दिल्ली पुलिस को किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर फैसला लेने का अधिकार है। दिल्ली पुलिस अपने हिसाब से ट्रैक्टर मार्च को लेकर जरूरी आदेश जारी करे। दिल्ली पुलिस अपना फैसला खुद ले।
Supreme Court asks Centre to withdraw its plea against proposed tractor rally by farmers on Republic Day. https://t.co/PMKgitTQSV
— ANI (@ANI) January 20, 2021
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कृषि संबंधी कानूनों को लेकर गठित कमेटी पर कहा कि वो सिर्फ रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी न तो आदेश देगी न ही फैसला सुनाएगी।
हर हाल में निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च
वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्अर मार्च हर हाल में निकलेगी। किसमें हिम्मत है कि वे मार्च को रोक दे। अगर ऐसा हुआ तो हम उसे भी देख लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम ट्रैक्टर मार्च शांतिपूर्ण तरीके से निकालेंगे। जरूर पड़ी एनआईए दफ्तर के बाहर भी धरना प्रदर्शन करेंगे।
Hindi News अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें (Hindi News App) Get all latest Miscellenous India News in Hindi from Politics, Crime, Entertainment, Sports, Technology, Education, Health, Astrology and more News in Hindi