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सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई NRC की डेडलाइन, अब 31 अगस्त तक मोहलत

NRC Deadline पर SC के फैसले से केंद्र और राज्‍य सरकार को राहत केंद्र सरकार ने समयसीमा बढ़ाने की मांग की थी NRC के 40 लाख दावेदारों का होना है सत्‍यापन

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नई दिल्‍ली। केंद्र और असम सरकार राष्‍ट्रीय नागरिक रजिस्टर ( National Citizen Registers ) के मसौदे को अंतिम रूप देने में जुटी है। एनआरसी ( NRC ) मसौदा 31 जुलाई को जारी होना है लेकिन केंद्र सरकार की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने NRC की डेडलाइन बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से केंद्र और असम सरकार को काफी राहत मिली है। ऐसा इसलिए कि एनआरसी के अंतिम मसौदे को सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित 31 जुलाई तक जारी करना मुम‍किन नहीं था।

एनआरसी पर असम सरकार को राहत

इससे पहले असम में नागरिक रजिस्टर ( National Citizen R egister ) पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार ने कोर्ट से 31 जुलाई की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की।

इसके पीछे तर्क दिया गया कि असम में बारिश और बाढ़ की वजह से एनआरसी के कामकाज में देरी हो रही है।

इस बात को ध्‍यान रखते हुए गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाने की अपील की।

सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पहले के रुख में नरमी दिखाते हुए फाइनल ड्राफ्ट पेश करने के लिए 31 अगस्‍त तक का समय दिया है।

एनआरसी को लेकर सरकार गंभीर

केंद्र सरकार नहीं चाहती कि असम के किसी भी एक नागरिक के साथ ज्यादती हो। सरकार यह भी नहीं चाहती कि कोई विदेशी इस लिस्ट में शामिल हो जाए।

यही कारण है कि सरकार अंतिम मसौदा ( Final Draft ) के पहले पूरे असम में लगभग 40 लाख लोगों का आकस्मिक सत्यापन कराना चाहती है जिससे सच्चाई सामने आ सके।

जानकारी के मुताबिक केंद्र और राज्‍य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर बताया कि सरकार फाइनल ड्राफ्ट से पहले असम के बॉर्डर इलाकों में एनआरसी में शामिल होने वाले 40 लाख दावेदारों का सत्‍यापन करना चाहती है।


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