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नए IT नियमों की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई

केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हुए कहा था कि नए आईटी नियमों को लेकर यदि अलग-अलग उच्च न्यायालयों में अलग-अलग फैसले सुनाए गए तो इन नियमों को लेकर परस्पर विरोधाभास स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसकी वजह से कठिनाईयां आ सकती हैं।

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Jul 16, 2021
पीस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की पुनर्विचार याचिका

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नए आईटी (IT) नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वर्तमान में देश के कई अलग-अलग स्थानों पर दिल्ली, मुंबई, मद्रास और केरल हाईकोर्ट सहित कई अन्य हाईकोर्ट नए आईटी नियमों के खिलाफ दायर की गई अपीलों पर सुनवाई कर रहे हैं।

इन सभी याचिकाओं पर हो रही अलग-अलग सुनवाई को देखते हुए केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हुए कहा था कि अलग-अलग उच्च न्यायालयों में यदि अलग-अलग फैसले सुनाए गए तो इन नियमों को लेकर परस्पर विरोधाभास स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसकी वजह से कठिनाईयां आ सकती हैं। ऐसे में सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने से नए आईटी नियमों की वैधता तथा उनके तहत की जाने वाली कार्यवाही पर एक स्पष्ट निर्णय सुनाया जा सकेगा।

केन्द्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटल जनरल तुषार मेहता ने सर्वोच्च न्यायालय का ध्यान इस विषय पर दिलाया। इस पर शीर्ष कोर्ट ने कहा कि हम एक लंबित स्पेशल लीव पिटीशन के साथ अपील को टैग करेंगे। इसके साथ ही याचिका पर सुनवाई के लिए 16 जुलाई का दिन निश्चित कर उसे उपयुक्त बेंच के पास भेज दिया गया। आज इसी अपील पर सुनवाई होनी है।

Published on:
16 Jul 2021 10:09 am
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