नई दिल्लीPublished: May 04, 2021 10:06:28 am
Saurabh Sharma
सुप्रीम कोर्ट ने कहा बच्चों ने स्कूलों की वो सुविधाएं नहीं ली हैं, जो वो स्कूल आने पर लेते। ऐसे में उन्हें 2020-21 की एनुअल फीस की में 15 प्रतिशत की कटौती करनी होगी।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देश के उन तमाम पेरेंट्स को बड़ी राहत दी है, जो लॉकडाउन के दौरान आर्थिक तंगी के बावजूद पूरी फीस की डिमांड कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों को आदेश दिया है कि वो एअनुल फीस में 15 फीसदी की कटौती करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बच्चों ने स्कूलों की वो सुविधाएं नहीं ली हैं, जो वो स्कूल आने पर लेते। ऐसे में उन्हें 2020-21 की एनुअल फीस की में 15 प्रतिशत की कटौती करनी होगी। आइए आपको भी बताते हैं कि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कहा गया है।