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Supreme Court : CBI डायरेक्टर की स्थायी नियुक्ति को लेकर PIL दाखिल

चयन समिति से प्रभावी कदम उठाने की मांग। नियमित सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति पर जोर।

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सीबीआई डायरेक्टर नियुक्ति का विवाद काफी लंबे अरसे से चला आ रहा है।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय जांच ब्यूरो निदेशक की नियमित नियुक्ति को लेकर एक याचिका दाखिल की गई है। इसके जरिए याची ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता वाली चयन समिति से सीबीआई के लिए नियमित डायरेक्टर नियुक्त करने की मांग की है। बता दें सीबीआई डायरेक्टर पर नियुक्ति का विवाद काफी लंबे से से जारी है। इस पर अंतिम निर्णय चयन समिति अभी तक नहीं ले पाई है।

केंद्र के अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

इस पहले राज्य के बिना आईपीएस कैडर के अफसरों के ट्रांसफर और डेप्युटेशन पर केंद्र के अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने एक मार्च को खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका पश्चिम बंगाल के एक वकील ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि राज्य की परिस्थितियों और जरूरतों को देखते हुए IPS अधिकारियों को ट्रांसफर करने और डेप्युटेशन पर भेजने के केंद्र सरकार के अधिकार वाले नियम को संविधान के विपरीत करार देना चाहिए।

याचिका खारिज करने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन सिविल सर्विसेज़ (IPS) (कैडर) नियम, 1954 के नियम 6 (1) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की। इसमें IPS कैडर के अधिकारियों के ट्रांसफर और डेप्युटेशन के मामलों में केंद्र सरकार को राज्य सरकार की शक्तियों पर ओवर राइडिंग के अधिकार दिए गए हैं।