केंद्र के अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका खारिजA PIL has been moved in Supreme Court seeking the appointment of a regular Central Bureau of Investigation (CBI) Director by the selection committee of Chief Justice of India, Prime Minister and Leader of Opposition (LoP) as per law. pic.twitter.com/Z2iazqc1fY
— ANI (@ANI) March 4, 2021
इस पहले राज्य के बिना आईपीएस कैडर के अफसरों के ट्रांसफर और डेप्युटेशन पर केंद्र के अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने एक मार्च को खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका पश्चिम बंगाल के एक वकील ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि राज्य की परिस्थितियों और जरूरतों को देखते हुए IPS अधिकारियों को ट्रांसफर करने और डेप्युटेशन पर भेजने के केंद्र सरकार के अधिकार वाले नियम को संविधान के विपरीत करार देना चाहिए।
याचिका खारिज करने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन सिविल सर्विसेज़ (IPS) (कैडर) नियम, 1954 के नियम 6 (1) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की। इसमें IPS कैडर के अधिकारियों के ट्रांसफर और डेप्युटेशन के मामलों में केंद्र सरकार को राज्य सरकार की शक्तियों पर ओवर राइडिंग के अधिकार दिए गए हैं।