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Supreme Court ने अंबानी बंधुओं से जेड प्लस सुरक्षा वापस लेने की याचिका की खारिज, जानें क्या कहा

Supreme Court ने अंबानी बंधुओं से जेड प्लस सिक्योरिटी वापस लेने वाली याचिका को किया खारिज कोर्ट ने कहा- खर्च उठा सकें तो दी जाए सुरक्षा

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Dheeraj Sharma

Oct 28, 2020

supreme court

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने दोनों अंबानी बंधुओं ( Ambani Brothers ) की जेड प्लस सिक्यॉरिटी वापस लेने की याचिका को खारिज कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का समर्थन करते हुए कहा है कि इस तरह की हाईलेवल सिक्यॉरिटी उन्हें देनी चाहिए, जिनकी जान को खतरा हो और जो सुरक्षा में आने वाला सारा खर्च वहन कर सकें।

आपको बता दें कि याचिकाकर्ता की मांग थी कि दोनों अंबानी भाई अपने खुद के खर्चे से अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। ऐसे में उनसे जेड प्लस लेवल की सिक्यॉरिटी वापस ले लेनी चाहिए।

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उधर...अंबानी भाइयों की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि, दोनों भाई देश के जाने माने व्यवसायी हैं। भारत की जीडीपी पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के रेवेन्यू का काफी असर भी पड़ता है, ऐसे में सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए।

यही नहीं वकील रोहतगी ने बताया की सरकार की ओर से मिलने वाली सुरक्षा के बदले में अंबानी बंधु सारा खर्च उठाते हैं।