
नई दिल्ली। देश का सबसे पुराना राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लोग खुशियों से झूम उठे। अयोध्या विवाद पर बहुमत से फैसला सुनाते हुए सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि मुस्लिम पक्षकार जमीन पर दावे को अदालत में साबित नहीं कर पाए। इसलिए विवादित जमीन पर मुस्लिम पक्ष का हक नहीं बनता है।
सीजेआई गोगोई ने कहा कि मुस्लिम पक्षकारों को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन किसी दूसरी जगह दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि विवादित जमीन पर राम जन्मभूमि न्यास का हक है। मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक जमीन देने को कहा है।
वहीं विवादित जमीन राम जन्मभूमि न्यास को मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से साफ हो गया है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही दूसरी जगह जमीन देने का आदेश दिया है।
पांच सदस्यीय संविधान पीठ के सभी सदस्यों की सहमति से यह आदेश भी दिया है कि मस्जिद के लिए केंद्र या राज्य सरकार अयोध्या में ही सूटेबल और प्रॉमिनेंट जगह जमीन मुहैया कराए।
बता दें कि CJI रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने शनिवार सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाना शुरू किया था। पांच-सदस्यीय संविधान पीठ ने 16 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई पूरी की थी। संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति एसए बोबड़े, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर शामिल हैं।
इससे पहले प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी और प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश सिंह को अपने केबिन में बुलाकर उनसे राज्य में सुरक्षा बंदोबस्तों और कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की थी।
CJI रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय संविधान पीठ ने अयोध्या में 2.77 एकड़ विवादित भूमि को तीन पक्षकारों सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान के बीच बराबर-बराबर बांटने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के सितंबर, 2010 के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर 6 अगस्त से रोजाना 40 दिन तक सुनवाई की थी।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जफरयाब गिलानी ने कहा कि शीर्ष अदालत का फैसला विरोधाभासी है। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन करेंगे। उसके बाद अदालत के निर्णय के खिलाफ रिव्यू पेटीशन फाइल करेंगे।
Updated on:
09 Nov 2019 12:12 pm
Published on:
09 Nov 2019 12:10 pm
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