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आरे में पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, रिहा होंगे हिरासत में लिए गए लोग

सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को करेगा, तब तक पेड़ों की कटाई पर रोक जारी रहेगी।

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नई दिल्ली। महाराष्ट्र के आरे में पेड़ों की कटाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई तक पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी, यानि कि तब तक आरे में पेड़ों की कटाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को ये आदेश किया है कि पेड़ों की कटाई पर तुरंत रोक लगाई जाए और ये भी सुनिश्चित किया जाए कि कोर्ट के आदेश का पालन हो।

कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को दिए ये आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में महाराष्ट्र सरकार से ये भी पूछा है कि अभी तक कितने पेड़ों को काटा जा चुका है। आपको बता दें कि लॉ स्टूडेंट्स की तरफ से पेड़ काटने के विरोध में एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसको लेकर कोर्ट ने फिलाहल इस कटाई पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने ये आदेश भी दिया है कि पेड़ों की कटाई के विरोध के दौरान जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाए।

सुनवाई के बाद वकील संजय हेगड़े ने मीडिया को बताया कि सॉलिसिटर जनरल ने अदालत में कहा है कि प्रशासन को जितने पेड़ काटने थे उतने काट लिए गए हैं, अब इसे तुरंत रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी ये कहा है कि अब पेड़ नहीं काटे जाएंगे, लेकिन बताया ये जा रहा है कि बीती रात प्रशासन ने ज्यादतर पेड़ों को काट दिया है।


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