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कांवड़ियों द्वारा मचाए गए उत्पात पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पुलिस को दिए कार्रवाई के निर्देश

कोर्ट ने पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं कि जो कांवड़िए तोड़फोड़ की घटनाओं में शामिल रहे हैं या जिस किसी ने भी कानून को अपने हाथ में लिया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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Kapil Tiwari

Aug 10, 2018

Kanwariya Violence

Kanwariya Violence

नई दिल्ली। कांवड़ यात्रा के दौरान कथित तौर पर कांवड़ियों ने यूपी और दिल्ली में कई जगहों से हिंसा की घटनाओं को अंजाम दिया। कांवड़ियों के द्वारा बीच सड़कों पर तोड़फोड़ और लोगों की पिटाई के वीडियो पिछले कई दिनों से सुर्खियों में बने हुए थे। शिवरात्री के दिन भी कांवड़ियों के द्वारा कई जगहों पर उत्पात की खबरें सामने आई थीं। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने इन घटनाओं को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं कि जो कांवड़िए तोड़फोड़ की घटनाओं में शामिल रहे हैं या जिस किसी ने भी कानून को अपने हाथ में लिया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट का ध्यान कावड़ियों की वजह से कानून व्यवस्था के बिगड़े हालात पर आकर्षित किया था।

अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में उठाया मुद्दा

अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि पिछले दिनों जो वीडियो सामने आए हैं, उनमें देखा जा सकता है कि कांवड़िए सड़कों पर कैसे उत्पात मचा रहे हैं, वाहनों को पलट रहे हैं, पुलिस ने क्या ऐक्शन लिया है? जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी कहा कि इलाहाबाद में कावंड़ियों ने नेशनल हाइवे पर आधा रास्ता ब्लॉक कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि देश में हर हफ्ते पढ़े-लिखे लोग दंगे कर रहे हैं। कभी मुंबई में मराठा आंदोलन तो कभी SC/ST ऐक्ट को लेकर विरोध प्रदर्शन होते हैं, फिल्म की रिलीज के दौरान एक्ट्रेस को धमकाया जाता है। इस पर कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि इस पर आपका क्या सुझाव है? AG ने कहा, 'ऐसी स्थिति में पुलिस के आला अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।'

आपको बता दें कि हिंसक भीड़ से निजी संपत्ति को नुकसान के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने यह बातें कही।


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