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सुप्रीम कोर्ट ने Vijay Mallya की उम्मीदों पर पानी फेरा, अवमानना मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज

Highlights 27 अगस्त को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। माल्या ने सुप्रीम कोर्ट के नौ मई 2017 के फैसले पर पुनर्विचार के लिए याचिका दायर की थी।

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VIjay Mallya

विजय माल्या

नई दिल्ली। भगोड़े उद्योगपति विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में दोषी पाए गए विजय माल्या की याचिका को खारिज कर दिया है। इसमें उसने अदालत की अवमानना मामले में 2017 में सुनाए गए आदेश पर पुनर्विचार का अनुरोध किया था। 27 अगस्त को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। गौरतलब है कि माल्या ने सर्वोच्च न्यायलय के नौ मई 2017 के फैसले पर पुनर्विचार के लिए याचिका दायर की थी। इसमें उसे न्यायिक आदेशों को दरकिनार कर अपने बच्चों के खातों में चार करोड़ डॉलर ट्रांसफर करने पर कोर्ट की अवमानना का दोषी बताया गया था।

27 अगस्त को न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायालय ने जून में अपनी रजिस्ट्री को यह बताने के लिए कहा था कि बीते तीन वर्षों में विजय माल्या की पुनर्विचार याचिका को संबंधित कोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध क्यों नहीं किया गया। उसे रजिस्ट्री को बीते तीन साल में याचिका से संबंधित फाइल को देखने वाले अधिकारियों के नामों सहित सभी जानकारी मुहैया कराने के लिए कहा था।

माल्या अदालत में पेश नहीं हुए

सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2017 में कहा था कि माल्या की सजा पर फैसला उसके प्रत्यर्पण के बाद होगा। केंद्र को आदेश दिए गए थे कि जब माल्या को भारत लाया जाए तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद माल्या अदालत में पेश नहीं हुए। इससे 9 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को कोर्ट की अवमानना का दोषी बताया था। उन्होंने संपत्ति का पूरा ब्योरा नहीं दिया। कोर्ट ने 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था।

दरअसल 9 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या के खिलाफ कोर्ट की अवमानना और डिएगो डील से माल्या को मिले 40 मिलियन यूएस डॉलर पर अपना आदेश सुरक्षित रखा था। बैंकों की मांग है कि 40 मिलियन यूएस डॉलर जो डिएगो डील से मिले थे। उनको सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराया जाए।

गौरतलब है कि नौ हजार करोड़ रुपए से अधिक के बैंक कर्ज धोखाधड़ी मामले का आरोपी विजय माल्या फिलहाल ब्रिटेन में रह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह की याचिका पर यह आदेश दिया था। याचिका में कहा गया था कि माल्या ने कथित रूप से विभिन्न न्यायिक आदेशों का 'खुलेआम उल्लंघन' कर ब्रिटिश कंपनी डियाजियो से प्राप्त चार करोड़ अमरीकी डॉलर अपने बच्चों के खातों में स्थानांतरित किए थे।