
CAA पर सुप्रीम कोर्ट 22 जनवरी को करेगा अगली सुनवाई
नई दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने बुधवार को कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम , 2019 (CAA) पर स्थगन नहीं होगा और मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को निश्चित की गई है।
अधिनियम के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में 60 याचिकाएं दायर हैं।
केंद्र कानून की वैधता पर एक हलफनामा दाखिल करेगा और कानून पर स्थगन की मांग करने वाले याचिककर्ताओं की याचिकाओं के जवाब भी देगा।
प्रधान न्यायाधीश एसए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने मौखिक रूप से महाधिवक्ता के.के. वेणुगोपाल को संशोधित कानून के लक्ष्यों और तथ्यों के बारे में बताने के लिए कहा, क्योंकि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि यह एक याचिकाकर्ता का अनुरोध है, यद्यपि यह असामान्य है, लेकिन यह विचार किए जाने लायक है। महाधिवक्ता ने जवाब दिया कि 'हमें इसमें खुशी होगी।'
संक्षिप्त सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि कानून में दिए गए नियम अभी बनाए जाने हैं।
कुछ वकीलों ने कहा कि इसके नियम अभी बने नहीं हैं तो कानून पर स्थगन का कोई सवाल नहीं उठता है।
Updated on:
18 Dec 2019 01:22 pm
Published on:
18 Dec 2019 01:16 pm
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