वहीं अब केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से एक बड़ा फैसला किया गया है। दरअसल, मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि देश के नेशनल हाईवे पर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (LMO) ले जाने वाले टैंकरों और कंटेनरों से टोल फीस नहीं ली जाएगी।
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मंत्रालय ने कहा है कि इन गाड़ियों को निर्बाध मार्ग प्रदान करने के लिए टोल प्लाज़ा में ऐसे वाहनों के लिए यूजर फी या टोल शुल्क में छूट देने का फैसला किया गया है। मंत्रालय के मुताबिक, कोरोना महामारी के कारण देशभर में मेडिकल ऑक्सीजन की वर्तमान अभूतपूर्व मांग को ध्यान में रखते हुए, LMO ले जाने वाले कंटेनर्स को अन्य आपातकालीन वाहनों जैसे कि एम्बुलेंस की तरह माना जाएगा। साथ ही मंत्रालय ने ये भी स्पष्ट किया है कि यह फैसला अगले दो महीने या फिर अगले आदेश तक लागू रहेगा।
NHAI ने जारी किए निर्देश
NHAI के मुताबिक, फास्ट टैग (FASTag) के लागू होने के बाद टोल प्लाजा ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन अब एनएचआई पहले से ही ऐसे वाहनों को त्वरित और निर्बाध परिवहन के लिए उन्हें प्राथमिकता दे रहा है जो मेडिकल ऑक्सीजन ले जा रहे हैं। इस संबंध में NHAI ने अपने सभी अधिकारियों और स्टेकहोल्डर्स को सरकारी और निजी प्रयासों में मदद करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।
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NHAI ने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश भर में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (LMO) की भारी मांग, कोरोना से गंभीर रूप से प्रभावित रोगियों के जीवन को बचाने के लिए अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों को लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन समय पर पहुंचे इसलिए ये फैसला लिया है। NHAI के अनुसार, टोल प्लाजा पर इन टैंकरों को टोल फ्री करने से राष्ट्रीय राजमार्गों पर मेडिकल ऑक्सीजन की तेजी से आवाजाही सुनिश्चित होगी।