
नई दिल्ली। तीन तलाक बिल ( triple talaq bill ) लोकसभा के बाद अब राज्यसभा ( Rajya Sabha ) से भी पास हो गया। इस बिल को राज्यसभा से पास कराने में मोदी सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है। अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये बिल अस्तित्व में आ जाएगा। आइए जानते हैं तीन तलाक बिल से जुड़ी 10 बड़ी बातें-
1. विपक्ष के भारी विरोध के बीच मंगलवार को तीन तलाक बिल राज्यसभा में पास हो गया। बिल लोकसभा से पहले ही पास हो चुका है।
2. राज्यसभा में बिल के समर्थन में 99, जबकि विरोध में 84 वोट पड़े। मोदी सरकार को तीसरी कोशिश में बिल को पास कराने में सफलता मिली।
3. एनडीए के सहयोगी दल JDU और AIDMK ने तीन तलाक बिल का विरोध किया। दोनों पार्टियों ने सदन से वॉकआउट कर दिया।
4. TRS, YSR कांग्रेस और BSP ने भी सदन से वॉक आउट किया। विपक्ष के कई सांसद भी सदन में अनुपस्थित रहें।
5. अब तुरंत तीन तलाक देने पर अपराध माना जाएगा। पुलिस बिना वारंट पीड़ित महिला के पति को गिरफ्तार कर सकती है।
6. वाट्सएप और चिट्ठी पर तीन तलाक देने पर सजा होगी।
7. तीन तलाक कानून के तहत मामला तभी दर्ज होगा जब खुद महिला शिकायत करे या फिर उसका कोई रिश्तेदार।
8. आरोपी को पुलिस जमान नहीं दे सकती। सिर्फ मजिस्ट्रेट ही जमानत दे सकता है । लेकिन जमानत तभी दी जाएगी जब तक पीड़ित महिला का पक्ष सुना जाए।
9. पीड़ित महिला पति से गुज़ारा भत्ते का दावा कर सकती है। लेकिन इसकी रकम मजिस्ट्रेट तय करेगा।
10. पीड़ित महिला के अनुरोध पर मजिस्ट्रेट समझौते की अनुमति दे सकता है। पीड़ित महिला नाबालिग बच्चों को अपने पास रख सकती है।
Updated on:
31 Jul 2019 09:34 am
Published on:
30 Jul 2019 07:41 pm
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