
Unlock 4.0: की गाइडलाइंस जारी, Metro, flight, school-college, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
नई दिल्ली। देश में जारी कोरोना संकट ( Coronavirus in india ) के बीच केंद्र सरकार ने अनलॉक 4.0 ( Unlock 4.0 ) की गाइडलाइन ( Guideline ) जारी कर दी है। अनलॉक 4.0 की गाइडलाइन ( Unlock 4.0 guidelines ) में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परिवहन ( Public transportation ) के माध्यम से यात्रा फिर से शुरू करने की मांग करने वाले काफी लोगों के लिए राहत प्रदान किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ( Union Ministry of Home Affairs ) ने सात सितंबर से मेट्रो संचालन ( Metro Operations ) को चरणबद्ध तरीके से फिर से शुरू करने की अनुमति देने का फैसला किया।
देश में छाए कोरोना वायरस महामारी संकट को देखते हुए 22 मार्च से ही मेट्रो सेवाएं बंद हैं। अब गृह मंत्रालय ने एक सितंबर से शुरू हो रहे अनलॉक 4 के तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर विभिन्न गतिविधियों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए यह जानकारी दी है। शनिवार को जारी किए गए नए दिशानिर्देश, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक विचार-विमर्श पर आधारित हैं।
केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार 30 सितंबर तक छात्रों और नियमित कक्षा गतिविधि के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि कंटनेमेंट जोन से बाहर 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्र अपने टीचर्स से मिलने स्कूल जा सकेंगे। हालांकि इसके लिए परिवार वालों की अनुमति जरूरी होगी।
इसके साथ ही सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर) अभी भी बंद रहेंगे।
वहीं, सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और दूसरे कार्यक्रमों की 21 सितंबर से अनुमति होगी। हालांकि इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल और पर्याप्त एहतियात बरतना अनिवार्य होगा। इसके इस तरह के कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा व्यक्ति शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा 21 सितंबर से ही ओपन एयर थिअटर्स को खोले जाने की इजाजत रहेगी।
Updated on:
29 Aug 2020 10:33 pm
Published on:
29 Aug 2020 09:57 pm
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