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उपहार सिनेमा अग्निकांड: पैसा देकर छूट जाएंगे अंसल बंधु

सुप्रीम कोर्ट ने उपहार सिनेमा अग्निकांड में दोषी करार दिए गए अंसल बंधुओं को बड़ी राहत दी

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Bhup Singh

Aug 19, 2015

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नई दिल्ली। सुप्रीम
कोर्ट ने उपहार सिनेमा अग्निकांड में दोषी करार दिए गए अंसल बंधुओं को बड़ी राहत दी
है। सुप्रीम कोर्ट ने गोपाल अंसल और सुशील अंसल की जेल में काटी गई 6 माह की सजा को
काफी मानते हुए दोनों पर 60 करोड़ रूपए का जुर्माना लगाया है।

जुर्माना
भरने के बाद दोनों भाईयों की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो जाएगा। गोपाल अंसल और
सुशील अंसल को 30-30 करोड़ रूपए तीन माह के भीतर जमा कराने होंगे। हाईकोर्ट ने
दोनों को एक-एक साल की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फायर अधिकारी पर भी 10 लाख
रूपए का जुर्माना लगाया है।

जुर्माने की इस रकम का क्या किया जाए,यह दिल्ली
सरकार तय करेगी। गोपाल साढ़े पांच महीने और सुशील साढ़े चार महीने जेल की सजा
काट चुके हैं। 13 जून 1997 में दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क में स्थित उपहार
सिनेमा में भीषण आग लगी थी। इसमें 59 लोग मारे गए थे जबकि 100 से ज्यादा गंभीर रूप
से झुलसे थे।

मार्च 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अंसल बंधुओं को दोषी ठहराया
था। जस्टिस टीएस ठाकुर और जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा(रिटायर्ड)दोषियों की सजा पर
एकमत नहीं थे।

जस्टिस ठाकुर ने अंसल बंधुओं को एक साल की सजा देने संबंधी हाईकोर्ट
के 2008 के फैसले से सहमति व्यक्त की थी, जबकि जस्टिस मिश्रा ने सुशील अंसल की उम्र
को ध्यान में रखते हुए इस सजा को जेल में बिताई गई अवधि तक सीमित करते हुए गोपाल की
सजा बढ़ाकर दो साल कर दी थी।

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