
Vehicle Scrappage Policy:
नई दिल्ली। अगर आपकी गाड़ी पुरानी (Old Vehicles) हो गई और इसे 15 साल होने वाले हैं तो घबराए नहीं, क्योंकि अब इन्हें कंडम (Condemn) नहीं माना जाएगा। यानि अगर आपके वाहन की आयु सीमा 15 साल हो गई है तब भी इसे सड़कों पर चलने की इजाजत होगी। इस सिलसिले में सरकार ने नया नियम लेकर आ रही है। जिसका नाम वाहन स्क्रैप पॉलिसी (Vehicle Scrappage Policy) है। इसके तहत पुराने वाहनों को हटाने का प्रावधान खत्म कर दिया जाएगा। वहीं इस नियम के तहत आप अपनी गाड़ी को बेचकर नई ले सकते हैं। इसमें आपको कई तरह की छूट भी मिलेगी। अभी इस पर कैबिनेट में प्रस्ताव तैयार किया गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय राज्यमंत्री जनरल वीके सिंह ने बातया कि वाहन स्क्रेपिंग योजना से देश की अर्थव्यस्था को गति मिलेगी। साथ ही ऑटो उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि लोग पुराने वाहनों के बदले नई गाड़ियां खरीदेंगे। इससे बिक्री में तेजी आएगी। साथ ही वायु प्रदूषण भी कम होगा। नई पॉलिसी से करीब 2.80 करोड़ वाहन दायरे में आ जाएंगे। वहीं जो लोग पुरानी गाड़ी को रनिंग में रखना चाहते हैं उन्हें हर साल गाड़ी का फिटनेस सार्टिफिकेट लेना जरूरी होगा। इससे गाड़ी की कंडीशन का पता चलेगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो गाड़ी को कंडम माना जाएगा। इसके अलावा अगर वाहन मालिक फिटनेस सार्टिफिकेट लेने में तीन बार असफल रहते हैं तो गाड़ी को स्क्रैप कराना जरूरी होगा।
नई पॉलिसी के तहत अब पुराने वाहनों की खरीद और उसके रजिटे्रशन के लिए आपको ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। क्योंकि इसकी फीस अब तीन गुणा बढ़ा दी गई है। ऐसा करने के पीछे मकसद यह है कि लोग पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल ज्यादा न करें। हालांकि अगर किसी की मजबूरी है तो वे हर साल फिटनेस सार्टिफिकेट बनवाकर वाहन को चला सकते हैं। इसके अलावा पुरानी गाड़ियों को बेचकर नई गाड़ी खरीदने पर भी सरकार डिस्काउंट दे रही है।
Published on:
25 Sept 2020 05:23 pm
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