गुजरात हाईकोर्ट से शाहरुख खान को राहत
अहमदाबाद। वडोदरा रेलवे स्टेशन पर फिल्म रईस के प्रमोशन के दौरान हुई भगदड़ में एक व्यक्ति की मौत के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने शाहरुख खान के विरुद्ध निचली कोर्ट की कार्यवाही पर 25 सितंबर तक रोक लगा दी है। वडोदरा की
स्थानीय अदालत ने हाल ही में इस मामले में शाहरुख खान को समन जारी करते हुए 27 जुलाई को कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।
शाहरुख बोले मैं निर्दोष रद्द हो शिकायत
शाहरुख खान की ओर से हाईकोर्ट में लगाई गई गुहार में कहा गया है कि इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है, वह निर्दोष हैं। जिससे उनके खिलाफ दर्ज शिकायत को रद्द किया जाए। वह सिर्फ 20 सेकेन्ड के लिए ही ट्रेन से नीचे उतरते थे। न्यूज रिपोर्ट के चलते स्टेशन पर भीड़ हो गई और उस दौरान मची भगदड़ में व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि शाहरुख खान की ओर से प्लेटफॉर्म पर उमड़ी भीड़ पर टी-शर्ट व सॉफ्ट बॉल फेंकी गई। इसके चलते भगदड़ मची।