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West Bengal: चुनाव आयोग का आदेश, पेट्रोल पंपों से PM मोदी की तस्वीर वाले होर्डिंग 72 घंटे में हटाए जाएं

Highlights तस्वीर वाले इन विज्ञापनों को आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। चुनाव तिथि की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है।

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Modi poster

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान पेट्रोल-पंपों से पीएम मोदी की तस्वीर वाले सरकारी योजनाओं के विज्ञापनों हटाने का आदेश चुनाव आयोग ने दिया है। चुनाव आयोग ने सरकारी योजनाओं से जुड़े इन विज्ञापनों को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना है।

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चुनाव आयोग ने बुधवार शाम को जारी निर्देश में कहा कि पेट्रोल-पंपों पर लगे पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले ये विज्ञापन आचार संहिता का उल्लंघन हैं। ऐसे में इन्हें 72 घंटे के अंदर हटाया जाए।

इस मामले को लेकर टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव आयोग से भी मिला था। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी ने कोरोना वैक्सीन लेने पर मिल रहे प्रमाणपत्र में पीएम मोदी की तस्वीर को लेकर भी आपत्ति जाहिर की थी।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल ममता सरकार के मंत्री फरहाद हाकिम ने इसे सरकारी मशीनरी का बड़ा दुरुपयोग बताया था। उन्होंने चुनाव आयोग से मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी। गौरतलब है कि 26 फरवरी को राज्य में विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू है।