
अगर कट गया है आपका गलत E- challan, तो ऐसे करें शिकायत, नहीं भरना पड़ेगा जुर्माना
नई दिल्ली. ट्रैफिक के नए नियमों (traffic Rule) में हर दिन नया बदलाव दिखने को मिलता है। नियम बदलने के चलते हर चालान (Vehicle invoice) की संख्या में बढ़ोतरी होती है। साथ ही सरकार ने लोगों की सहूलियत के लिए ई-चालान (motor vehicle act) की सुविधा को भी शुरू किया है।
हालांकि, कई लोगों को गलत ई-चालान (E- challan) मिले हैं, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा है। इन गलत ई-चालान (Wrong E- challan) की शिकायत दर्ज कराने के लिए लोगों ट्रैफिक (wrong e challan verification) पुलिस कार्यालय (Police station) जाना पड़ता है, जिससे वजह से उनका समय खराब हो जाता है, लेकिन अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्ट ने जनता को भी कुछ अधिकार दिए हैं। यदि आपको चालान गलत लगता है या आपके चालान में गड़बड़ी हुई है तो उसे भरने की जरूरत नहीं है। आइए जानते है इसके लिए आपको क्या करना होगा।
फिलहाल चालान टू कोर्ट किया जा रहा है। ऑन स्पॉट चालान नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ट्रैफिक पुलिस आपके वाहन का चालान काटती है, तो आपको उस इलाके के कोर्ट में जाकर चालान भरना होता है, जहां पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का चालान काटा गया है। ट्रैफिक पुलिस ऑनस्पॉट चालान भरने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है।
आपके पास है दो विकल्प
वहीं जब आप चालान भरने कोर्ट जाते हैं, तो आपके पास दो विकल्प होते हैं। पहला विकल्प यह होता है कि आप कोर्ट में जाएं और जुर्म कबूल करते हुए जुर्माना भर दें। इसके अलावा दूसरा विकल्प यह होता है कि आप जुर्म कबूल करने से इनकार कर सकते हैं।
इस तरह से मिलेगी राहत
इसके बाद कोर्ट का मामले में समरी ट्रायल (Summary trial) होता है। अगर आपका चालान गलत तरीके से काटा गया है, तो कोर्ट से आपको राहत मिल जाती है। हालांकि अगर आप दोषी पाए जाते हैं, तो आपको जुर्माना अदा करना पड़ता है।
जरूरी है विटनेस के साइन
चालान में एक विटनेस के साइन होना जरूरी है। अगर कोर्ट में मामले का समरी ट्रायल चलता है, तो ट्रैफिक पुलिस को विटनेस पेश करना होता है। अगर पुलिस विटनेस पेश नहीं कर पाती है, तो मामला खारिज हो जाता है।
नहीं भर सकते ऑनस्पॉट चालान
अगर ट्रैफिक पुलिस आपके वाहन का चालान करती है, तो आपको ऑनस्पॉट चालान भरने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। आपके पास इलाके की कोर्ट में जाकर चालान का भुगतान करने या फिर https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan पर ऑनलाइन चालान भरने का विकल्प होता है।
Published on:
08 Jul 2020 03:12 pm
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