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-कोरोना की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होते देख उत्तर प्रदेश की सरकारी ने बड़ा कदम उठाया है- प्रदेश की सरकार ने जन स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अध्यादेश, 2020 को मंजूरी दे दी-अध्यादेश में प्रावधान है कि अगर किसी व्यक्ति की मौत जानबूझकर कोरोना वायरस फैलाने के कारण होती है तो जिम्मेदार व्यक्ति को अधिकतम उम्र कैद की सजा का प्रावधान है
•May 07, 2020 / 10:23 am•
Ruchi Sharma
Coronavirus फैलाने व छिपाने वाले को मिलेगी उम्रकैद की सजा व तीन लाख जुर्माना, जानिए क्या सरकार का नया अध्यादेश
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