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ट्रंप के राज में एक भारतीय ने सबसे पहले खोई अपनी अमरीकी नागरिकता

न्यू जर्सी में एक जिला अदालत ने भारतीय मूल के बलजिंदर की नागरिकता धोखाधड़ी के आरोप में खारिज कर दी

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Ekktta Sinha

Jan 10, 2018

Indian National First to Lose US Citizenship Under Operation Janus

Indian National First to Lose US Citizenship Under Operation Janus

अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी के कारण भारतीय मूल के एक व्यक्ति की अमरीकी नागरिकता खरिज कर दी गई है। ट्रंप प्रशासन में यह पहला मामला आया है तब अवैध इमिग्रेशन के मामले में किसी शख्स से उसकी नागरिकता वापस ली गई हो। दरअसल, अमरीका होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ऑपरेशन जेनेस के तहत उन मामलों की जांच की जा रही है जिनमें गलत तरीकों से नागरिकता हासिल की गई है। इस जांच में एक भारतीय मूल के नागरिक के धोखाधड़ी का मामला सामने आया। इसके बाद इस व्यक्ति की की नागरिकता छीन ली गई। अब उस व्यक्ति को भारत वापस भेजा जाएगा। न्यू जर्सी के फेडरल जज ने बलजिंदर को ग्रीन कार्ड स्टेटस में डाल दिया गया है। उनके खिलाफ कसे पिछले साल सितंबर में सरकार की ओर से दर्ज हुआ था। उस समय पाकिस्तान के एक व्यक्ति पर भी ऐसा केस दर्ज हुआ था।
अधिकारियों का कहना है कि 43 वर्ष के बलजिंदर सिंह अर्फ दविंदर को धोखाधड़ी के आरोप की वजह से अपनी नागरिकता गंवानी पड़ी। 25 सितंबर, 1991 को बलजिंदर भारत से अमरीका के सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा था। उस समय उसके पास यात्रा और पहचान संबंधित कोई दस्तावेज नहीं थे। उसने अमरीका में अपना नाम भी नकली बताया था। 2004 में नागरिकता प्रमाणपत्र के लिए अप्लाई करते वक्त वह अपने को सही नहीं बता पाया और इसके बाद उसे बहिष्कार प्रक्रिया में डाल दिया गया। इसके बाद से उस पर देश से निकालने की कार्रवाही शुरू हुई। बलजिंदर इमिग्रेशन कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी पेश नहीं हुआ। इस पर संघीय अभियोजकों ने सात जनवरी, 1992 को उसे वापस भेजने का आदेश दे दिया। इसके बावजूद वे कार्रवाही से बचते रहे और अमरीका में ही रहे।
2006 में बलजिंदर ने अमरीकी महिला से शादी की और उसके बाद उसे वहां के नियमानुसार खुद ब खुद (नैचुरलाइस्ड सिटिजनशिप)नागरिकता मिल गई।

नैचुरलाइस्ड सिटिजनशिप होता क्या है
दरअसल अमरीका में नागरिकता तीन तरीके से दी जाती है।
पहला- अमरीकी मूल के माता-पिता से पैदा हुए बच्चों को जन्म से ही वहां की नागरिकता मिलती है।
दूसरी- जॉब के लिए दूसरे देशों से आया नागरिक अगर अमरीकी मूल की महिला से शादी कर लेता है तो उसे ग्रीन कार्ड स्टेटस के आधार पर उसे नागरिकता मिलती है।
तीसरी- नैचुरलाइस्ड सिटिजनशिप के तहत अमेरिका की सरकार कुछ शर्तों पर किसी विदेशी को नागरिकता देती है। इसमें दूसरे देशों के नागरिकों की की योग्यता और दूसरे दस्तावेजों की जांच होती है।