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PNB Scam: नीरव मोदी को भारत लाने में अभी और लगेगा वक्त, प्रत्यपर्ण से बचने के लिए चला ये दांव

Punjab National Bank Sacam के आरोपी नीरव मोदी को भारत लाने में लगेगी देरी, बचने के लिए हीरा कारोबारी ने उठाया ये कदम

May 10, 2021 / 12:29 pm

धीरज शर्मा

Punjab National Bank Scam Nirav Modi appeal in UK High Court against extradition

Punjab National Bank Scam Nirav Modi appeal in UK High Court against extradition

नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक ( Punjab National Bank )घोटाले के मुख्य आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी ( Nirav Modi ) को अभी भारत लाने में और वक्त लग सकता है। प्रत्यपर्ण से बचने के लिए नीरव मोदी ने फिर नई चाल चली है।
नीरव ने प्रत्यर्पण से बचने के लिए लंदन हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए अर्जी दाखिल की है। आपको बता दें कि नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक ( PNB ) से करीब 13 हजार करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में भारत में वांछित है। नीरव के अपील को लेकर सीपीएस ने पुष्टि की है।
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नीरव मोदी ने भारत प्रत्यर्पण से बचने के लिए एक बार फिर कानूनी दांव पेंच का इस्तेमाल किया है। नीरव ने यूके हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ एक अपील दाखिल की है। इस अपील के साथ ही नीरव के फिलहाल भारत लाने की तैयारी में खलल पड़ सकता है।
दरअसल क्राउन प्रॉसेक्यूशन सर्विस ( CPS ) के मुताबिक हाईकोर्ट के किस न्यायाधीश के सामने नीरव की अपील पर सुनवाई होगी, अभी यह तय नहीं हुआ है। लंदन में अदालत के प्रशासनिक खंड ने इस सप्ताह बताया था कि मामले पर विचार के लिए दस्तावेज को न्यायाधीश के पास नहीं भेजा गया है।
सबसे पहले हाईकोर्ट के न्यायाधीश अपील के लिए दाखिल दस्तावेजों के आधार पर फैसला करेंगे और फिर तय करेंगे कि गृहमंत्री या वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने का क्या कोई आधार है या नहीं।
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आपको बता दें कि अप्रैल में ही मजिस्ट्रेट अदालत ने पंजाब बैंक से दो अरब डॉलर डॉलर की धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमे का सामना करने के लिए नीरव मोदी को भारत भेजे जाने का फैसला दिया था।
50 वर्षीय नीरव मोदी इस वक्त दक्षिण-पश्चिम लंदन की वांड्सवर्थ जेल में बंद है। ब्रिटेन की गृहमंत्री प्रीति पटेल ने नीरव मोदी को भारत को प्रत्यर्पित करने के आदेश पर दस्तखत किए थे।

अप्रैल में नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण के बारे में जानकारी देते हुए गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया था कि, ‘जिला न्यायाधीश ने 25 फरवरी को नीरव मोदी प्रत्यर्पण मामले में फैसला दिया था।
प्रत्यर्पण आदेश पर 15 अप्रैल को हस्ताक्षर किए गए।’ इसके बाद नीरव मोदी के पास जिला न्यायाधीश और गृह मंत्री के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए 14 दिन का वक्त बचा था। आपको बात दें कि नीरव के खिलाफ मामा मेहुल चौकसी के साथ मिलकर पीएनबी से धोखाधड़ी का आरोप है।

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