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लंदन कोर्ट से नीरव मोदी को नहीं मिली जमानत, पहले ही दो बार ख़ारिज हो चुकी थी अपील

नीरव मोदी ने ब्रिटिश अदालत में दायर की थी याचिका पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी का आरोपी है नीरव मोदी 30 मई को मामले की अगली सुनवाई

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लंदन कोर्ट से नीरव मोदी को नहीं मिली जमानत, पहले ही दो बार ख़ारिज हो चुकी थी अपील

नई दिल्ली। लंदन कोर्ट से नीरव मोदी को फिर झटका मिला है। वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट ने नीरव मोदी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। पीएनबी घाटाला मामले में हीरा कारोबारी नीरव मोदी लंदन की वांड्सवर्थ जेल में बंद है। 30 मई को मामले की अगली सुनवाई होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीरव मोदी को फैसला सुनाया गया। नीरव मोदी की याचिका दो बार खारिज हो चुकी है। आपको बता दें कि नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ बार-बार अपील कर रहा है।

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नीरव मोदी के वकील ने दी थी ये दलील

इससे पहले 26 अप्रैल को नीरव मोदी के वकील ने वेस्टमिनिस्टर कोर्ट के सामने अजीबोगरीब दलील पेश की थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नीरव के वकील ने कोर्ट से कहा कि मेरे मुवक्किल को कुत्तों की देखभाल करने के लिए जमानत मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर वे जेल में होंगे तो उनका पालतू कुत्ता घर में अकेला रह जाएगा। हालांकि कोर्ट ने सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।

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सलाखों के पीछे है नीरव मोदी

पिछले साल 13,700 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले का खुलासा हुआ था। इसके बाद से नीरव फरार हो गया था। नीरव मोदी को 19 मार्च को लंदन में स्कॉटलैंड यार्ड के अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। सुनवाई के दौरान भारतीय पक्ष ने वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में बताया कि मोदी एक साजिश के तहत लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoS) जारी कर करोड़ों का गबन करने का प्रमुख लाभार्थी है। इस बीच हीरा व्यापारी को इंग्लैंड की सबसे भीड़भाड़ वाली जेलों में सलाखों के पीछे जीवन बिताना पड़ा रहा है। फिलहाल भारतीय एजेंसियां देश लाने की तैयारी कर रही है।