
नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा
Kidnapping Raping Minor in Moradabad: मुरादाबाद जिले के थाना भोजपुर में एक नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई। विशेष न्यायधीश पॉक्सो कोर्ट ने यह फैसला दिया और दोषी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
थाना भोजपुर में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म में दोषी को 20 साल की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायधीश पॉक्सो कोर्ट ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। घटना 7 सितंबर, 2015 की है। पीड़िता की मां की ओर से तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में कहा कि उसके पति 31 अगस्त को रामपुर में मजदूरी करने गए थे। वह भी खेत पर गई। घर में उसकी बेटी अकेली थी।
इसी दौरान कटघर के पीतल नगरी निवासी मनोज और देसराज और भोजपुर का शोभित घर पहुंचे और उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए। वापस लौटने पर पड़ोसियों से जानकारी मिली। पुलिस ने 8 दिन बाद नाबालिग को बरामद कर लिया। घटना में पुलिस को शोभित व मनोज के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिला। पुलिस ने देसराज खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया। कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल कैद की सुनाई है।
Published on:
21 Mar 2025 05:27 pm
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