
मुरादाबाद में एक पिता को अपनी ही बेटी से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई हैं। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट प्रथम डॉ केशव गोयल ने कोर्ट में पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई हैं। अदालत ने दोषी पर ₹80000 का जुर्माना भी लगाया हैं पीड़िता द्वारा अपने पिता के खिलाफ ही कोर्ट में बयान दिए जबकि आरोपी की पत्नी ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज़ कराया थां।
मझोल थाने में 5 साल पहले 19 जून 2018 को पाकबड़ा के रतनपुर कला की निवासी महिला ने अपने पति बलवीर उर्फ राजेश के खिलाफ अपनी ही बेटी से रेप का आरोप लगाते हुए तहरीर दी गईं थीं। तहरीर में बताया गया की पति अपराधिक किस्म का हैं उसने कुछ समय पहले अपनी भांजी को हवस का शिकार बनाया।
इस बात की भनक गांव में लग गईं बात गांव में आग की तरह फैल गईं जिसके चलते गांवों वालो ने विरोध किया। इसके बाद आरोपी घर छोड़कर मुरादाबाद के मझोला इलाक़े में काशीराम कॉलोनी में आकर रहने लगा वह अपने साथ अपनी बड़ी बेटी और दो बेटों को भी काशीराम ले आया उसकी पत्नी अपनी छोटी बेटी के साथ गांव में अपने भाई के साथ रहने लगी।
आरोप हैं कि जिस वक्त पत्नि घर में नहीं थी आरोपी ने पत्नी की गैरमौजूदगी का फायदा उठाया और बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे दिया। मामला खुलने के डर से आरोपी ने उसे जहर देकर मारने की कोशिश की उसकी हालत बिगड़ी तो उसे रतनपुर कला के बाहर धमकी देकर गायब हो गया पत्नी की तहरीर के आधार पर मझोला थाना पुलिस ने बलवीर को गिरफ्तार कर प्राथमिकी दर्ज कर ली केस सुनवाई पॉप्स को कोर्ट प्रथम में हुई जिसमें विशेष लोक अभियोजक मनोज वर्मा व अभिषेक भटनागर ने बताया कि कोर्ट में आरोपी के खिलाफ तमाम साक्ष्य रहे वादिनी की रिपोर्ट पुलिस की जांच और खुद पीड़िता का बयान अहम रह।
Published on:
18 Jun 2023 04:48 pm
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