वर्तमान प्रावधान के मुताबिक लंबी बीमारी से जूंझ रहे कर्मियों को प्रत्येक माह पांच हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। बोर्ड ने अब इसी सहायता राशि को बढ़ाकर दस हजार रुपये प्रति माह कर दिया है। प्रवर मंडल कार्मिक अधिकारी विपुल गोयल ने बताया कि बोर्ड के आदेश के बाद बीमार रेलवे कर्मियों को बढ़ी हुई सहायता राशि देने के आदेश दिए गए हैं।