
Assam Muslim Marriage Act Repeal
Assam Muslim Marriage Act Repeal: असम सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को रद्द कर दिया। इस पर मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। सपा सांसद एसटी हसन ने कहा कि उनकी चाहे जितनी मर्जी हो, उतने कानून बना लेने दो, लेकिन मुसलमान सिर्फ शरीयत और कुरान ही मानेंगे। केवल मुस्लिम टारगेट हो रहे हैं।
ANI से बात करते हुए एसटी हसन ने कहा, “इस बात को इतना हाइलाइट करने की जरूरत नहीं है। मुसलमान शरीयत और कुरान का ही पालन करेंगे। वे (सरकार) जितने चाहे उतने अधिनियमों का मसौदा तैयार कर सकत हैं। हर धर्म के अपने–अपने रीति रिवाज होते हैं। इनका पालन हजारों सालों से किया जा रहा है। उनका अनुसरण जारी रहेगा।”
असम मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को बाल विवाह को समाप्त करने के लिए असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 को रद्द करने की मंजूरी दे दी है। राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने यह जानकारी दी। कानून को निरस्त किए जाने पर जिला आयुक्तों और जिला रजिस्ट्रार को इस समय 94 मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार के पास मौजूद ‘‘पंजीकरण रिकॉर्ड को अपने संरक्षण’’ में लेने के लिए अधिकृत किया जाएगा। असम पंजीकरण महानिरीक्षक के समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण के तहत ऐसा किया जाएगा।
अधिनियम निरस्त होने के बाद मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार को उनके पुनर्वास के लिए दो लाख रुपये का एकमुश्त मुआवजा प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिनियम को निरस्त करने का निर्णय शुक्रवार को देर रात कैबिनेट की बैठक में लिया गया। यह असम के तत्कालीन प्रांत के लिए स्वतंत्रता से पहले लागू किया गया एक पुराना अधिनियम था जिसे ब्रिटिश शासनकाल में लागू किया गया था।
उन्होंने कहा कि अधिनियम के अनुसार, विवाह और तलाक का पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है और पंजीकरण का तंत्र अनौपचारिक है, जिससे मौजूदा मानदंडों का अनुपालन न करने की काफी गुंजाइश रहती है। बैठक में जिक्र किया गया कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, पुरुषों के लिए 21 वर्ष से कम और महिलाओं के लिए 18 वर्ष से कम उम्र के इच्छुक व्यक्तियों के विवाह को पंजीकृत करने की गुंजाइश बनी रहती है और अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी बमुश्किल ही संभव है। मुख्यमंत्री ने पहले कहा था कि राज्य सरकार बहुविवाह को समाप्त करने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बना रही है।
Updated on:
24 Feb 2024 04:06 pm
Published on:
24 Feb 2024 04:05 pm
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