
मुरादाबाद. पूर्व सांसद व अभेनेत्री जयाप्रदा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर एमपी-एमएलए की स्पेशल कोर्ट ने आरोपी सांसद आजम को सीतापुर जेल से तलब करने के लिए एक रिमाइंडर भेजा है। केस की जांच कर रही क्राइम ब्रांच के विवेचना अधिकारी ने बुधवार को इसको लेकर प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन शोक सभा के कारण विशेष अदालत में केस की सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले में 10 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी।
उल्लेखनीय है कि 30 जून 2019 को रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद आजम खान की जीत की खुशी में मुरादाबाद में सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान मंच से पूर्व सांसद जयाप्रदा पर नेताओं ने अभद्र टिप्पणियां की थीं, जिसके बाद सांसद आजम खान और मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन समेत कई सपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मुकदमे की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। इस मामले की सुनवाई एडीजे पुनीत गुप्ता की एमपी-एमएलए की स्पेशल कोर्ट में हो रही है।
विवेचक विजेन्द्र कुमार ने बुधवार को मुकदमे में आरोपी सांसद आजम खान को जेल से तलब करने को लेकर प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर स्पेशल कोर्ट ने सीतापुर जेल से आजम खान को तलब करने के आदेश जारी कर दिए। कोर्ट में राज्य सरकार के अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मुनीश भटनागर का कहना है कि आरोपी जेल में बंद है। इसलिए कोर्ट ने जेल से तलब करने के लिए रिमाइंडर भेजा है।
बताया जा रहा है कि एक अधिवक्ता के निधन के कारण बुधवार को न्यायिक कार्य स्थगित कर दिए गए। जयाप्रदा मामले के अलावा कोर्ट में छजलैट बवाल मामले में भी सुनवाई थी। बवाल में आरोपी आजम खान व उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की भी पेशी थी, लेकिन सुनवाई टल गई। आरोपी आजम खान को बुधवार को भी कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका। बचाव पक्ष के अधिवक्ता शाह नवाज सिब्तैन ने बताया कि छजलैट के दो और जयाप्रदा के मामले में अब अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।
Published on:
03 Dec 2020 01:56 pm

बड़ी खबरें
View Allमुरादाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
