
मुरादाबाद: एक सितम्बर से देश भर में नया मोटर व्हीकल एक्ट (Motor vehicle Act) लागू हुआ है, तभी से चालान (Challan) की दरें भारी-भरकम हो गई हैं। जिसको लेकर आम पब्लिक की प्रतिक्रिया भी तीखी होती जा रही है। वहीँ लोग मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर जागरूक भी हो रहे हैं। क्यूंकि अब लगभग सभी शहरों में पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग अभियान रोजाना ही चल रहा है। जिसमें पुलिस द्वारा कई बार आम जनता से खराब व्यवहार की भी बातें सामने निकल कर आयीं हैं। ऐसे में आप चेकिंग के दौरान पुलिस का वीडियो बना सकते हैं। इसको लेकर एक आरटीआई में जबाब भी मिला है। जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग गैर कानूनी नहीं है।
इन पर पाबंदी नहीं
आरटीआई में पुलिस ने बताया कि वाहन चलाते समय अगर किसी चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस (Driving licence) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) आदि नहीं है तो चालक मोबाइल पर पुलिसकर्मी को कागजात दिखा सकता है। वाहन चलाते समय गाड़ी में हॉकी, क्रिकेट बैट, विकेट आदि सामान रखने पर पाबंदी नहीं है। लेकिन अवैध हथियार रखना दंडनीय अपराध है।
इन्हें बेल्ट की छूट
इसके साथ ही आरटीआई के एक सवाल के जवाब में ट्रैफिक पुलिस ने बताया है कि वाहन चलाते समय चालक व चालक के साथ बराबर में बैठे व्यक्ति के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। लेकिन अगर कोई महिला गर्भवती है या चोट आदि है तो मानवता के आधार पर सीट बेल्ट से छूट मिल सकती है।
यहां करें शिकायत
एसपी ट्रैफिक सतीश चन्द्र के मुताबिक वाहन चेकिंग के दौरान अगर ट्रैफिक पुलिस द्वारा कोई अभद्रता की शिकायत आती है तो सम्बन्धित पुलिस कर्मी पर कार्रवाई की जाती है। अगर किसी का गलत चालान हुआ तो वो ट्रैफिक कार्यालय में आकर अपने पूरे दस्तावेज दिखाकर छूट भी सकता है।
Updated on:
13 Oct 2019 05:22 pm
Published on:
13 Oct 2019 05:20 pm
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