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आसन नदी से सटी कॉलोनी तैयार होने से पूर्व बनी तालाब, आई बाढ़ क्षेत्र में

- जिन्होंने प्लाट लिए, उनके लिए हो सकती है मुसीबत, मकान बनाए तो घिर जाएंगे पानी से - छौंदा पुल के पास कॉलोनाइजरों द्वारा तैयार की गई कॉलोनी में प्लाटिंग शुरू - कोलोनाइजर ने किया एनजीटी के नियमों की अनदेखी

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मुरैना. जिले भर में कॉलोनाइजरों द्वारा चारों तरफ कॉलोनी काटने का कार्य बड़े जोर शोर से चल रहा है। कई कॉलोनी तो ऐसी हैं जिनके बीच में सरकारी जमीन होने के बाद भी प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। अधिकांश कॉलोनियों के निर्माण को लेकर निगम से अनुमति नहीं ली गई है। एक कॉलोनी ऐसी काटी जा रही है, जिसमें अधिकांश नियमों का पालन किया जा रहा है लेकिन यहां मकान बनने से पूर्व ही बाढ़ का पानी भरने से प्लॉट तालाब बन चुके हैं।
शहर से सटे छौंदा गांव के पास स्थित आसन नदी के किनारे ग्वालियर से मुरैना की तरफ आने पर छौंदा पुल से पूर्व हाइवे सटकर एक कॉलोनी काटी जा रही है, उसको वृंदावन बिहार कॉलोनी के नाम से प्रचारित किया जा रहा है। यहां कॉलोनाइजर द्वारा बेहतरीन सुविधाएं देने का दावा किया जा रहा है जबकि यहां कॉलोनी बनने से पूर्व ही कॉलोनी तालाब बन चुकी है। लगातार बारिश के चलते आसन नदी में बाढ़ आने से वृंदावन बिहार कॉलोनी में काटे गए प्लाट पानी से लबालब हो गए हैं। यहां करीब दो से तीन फीट तक पानी भर गया है। ऐसी स्थिति में अगर यहां मकान बनते हैं तो बारिश के समय बाढ़ से घिर सकते हैं। उन लोगों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई जिन्होंने इस कॉलोनी में प्लॉट बुक करा लिया है या लेने का मन बना लिया है।

  • अनुमति देने वालों ने नहीं किया स्पॉट निरीक्षणवृंदावन बिहार कॉलोनी में प्लाट काटने से पूर्व कॉलोनाइजर ने हर उस विभाग से अनुमति ली गई, यहां तक कॉलोनी को एप्रूूव्ड भी करवाया है लेकिन जिम्मेदारों ने अनुमति देने से पूर्व स्पॉट निरीक्षण नहीं किया और न ही यह देखा कि जिस स्थान पर कॉलोनी काटी जा रही है, वह क्षेत्र आसन नदी से सटा हुआ है और भविष्य में अगर यहां मकान बने तो रहवासियों को क्या परेशानी हो सकती है, अगर जिम्मेदारों ने स्पॉट निरीक्षण किया होता तो संभवतह अनुमति नहीं मिलती।
  • पगारा डैम से गेट खुले तो फिर बाढ़ में आ जाएगी कॉलोनीबारिश के सीजन में जब-जब पगारा डैम ओवरफ्लो होगा, गेट खुलेंगे तब- तब वृंदावन बिहार कॉलोनी बाढ़ से घिर जाएगी। इस बार भी पगारा के सारे गेट खुले तो आसन नदी में बाढ़ आ गई और पूरी कॉलोनी की जगह पर काटे गए प्लॉट तालाब बन गए।
  • नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमों की अनदेखीकॉलोनी का निर्माण तो किया जा रहा है लेकिन इसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) नई दिल्ली के नियमों की अनदेखी की जा रही है। इस अधिकरण के तहत नदी या जल स्रोत से कितनी दूरी होनी चाहिए और उनके जो भी नियम हैं, उनका पालन करना चाहिए लेकिन यहां अनदेखी की जा रही है। अगर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में मामला पहुंचा तो प्लाट खरीदने वालों के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है।