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राशन वितरण न कर लौटा देते थे हितग्राही, अब एफआईआर

- शासकीय उचित मूल्य दुकान निधान एवं बरौली के विके्रता, सचिव पर हुई कार्रवाई- जौरा और बागचीनी थाने में दर्ज हुए मामले

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राशन वितरण न कर लौटा देते थे हितग्राही, अब एफआईआर

राशन वितरण न कर लौटा देते थे हितग्राही, अब एफआईआर

जौरा
पात्रता पर्ची धारियों को राशन का वितरण नहीं करने के मामले में जौरा और बागचीनी थाने में सात पर एफआईआर दर्ज हुई है। दुकान विक्रेता, सचिव, सहायक विक्रेता कार्रवाई की जद में आए हैं। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अरविंद सिंह माहौर ने एफआईआर दर्ज कराईं।
एसडीएम जौरा को शिकायत मिली थी कि शासकीय उचित मूल्य दुकान निधान व बरौली में पात्रता पर्ची धारियों को राशन का वितरण नहीं किया जा रहा है। साथ ही राशन को बेच दिया गया है। एसडीएम माहौर ने मामले की जांच कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जौरा ब्रजराज सिंह गुर्जर से कराई। जिसमे सामने आया कि दुकानदारों द्वारा पात्रता पर्ची धारियों को राशन वितरण नही किया तथा स्टॉक अनुसार माल गोदाम में नहीं मिला। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की रिपोर्ट के बाद एसडीएम माहौर ने मामला दर्ज कराया।
इन पर दर्ज हुए मामले
जौरा पुलिस ने रेनू त्यागी पत्नी आशीष त्यागी निधान विक्रेता, रामकली कुशवाह पति केदार कुशवाह निधान सचिव
व मनोज त्यागी पुत्र रामअवतार त्यागी निधान सहयोगी एवं सहायक विक्रेता पर मामला दर्ज किया। बागचीनी पुलिस ने संतोष सिकरवार पत्नी अंतराम सिकरवार बरौली विक्रेता, कृष्णा शर्मा पत्नी इंद्रपाल शर्मा बरौली सचिव, धनेश शर्मा उम्मेगढ़ वांसी विक्रेता, मीना कुशवाह पत्नी कृष्णपाल कुशवाह ग्राम लोंगट उम्मेदगढ़ वांसी सचिव पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 एवं 3 के तहत मामला दर्ज किया।