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महाराष्ट्र में इस योजना के तहत शादी करने पर मिलेंगे 3 लाख, जानें कैसे करें आवेदन

महाराष्ट्र में अगर कोई लड़की या लड़का अनुसूचित जाति से शादी करता है तो महाराष्ट्र सरकार उसे 3 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दे रही है। जाने कैसे करें इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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Inter Caste Marriage Scheme In Maharashtra

महाराष्ट्र (Maharashtra) में अगर कोई लड़की या लड़का अनुसूचित जाति से शादी करता है तो उसे अंतरजातीय विवाह योजना (Inter-Caste Marriage Scheme) के तहत 3 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है। इस योजना का फायदा केवल उन लोगों को ही मिलेगा जिन्होंने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 या विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत अपनी शादी का पंजीकरण करवा रखा हो। इसके अलावा योजना का फायदा लेने के लिए आपको पहले राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई कास्ट मैरिज योजना के तहत आवेदन भी करना पड़ेगा। योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में अंतरजातीय विवाह को लेकर भेदभाव समाप्त करना है।

जो उम्मीदवार इस योजना के पात्र हैं और उन्हें योजना का फायदा लेना है तो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन का मोड़ ऑनलाइन है। इस योजना के अंतर्गत जो अपने से कम जाति में विवाह करते हैं उन युवक युवतियों को 3 लाख रूपये की राशि दी जाएगी। यह भी पढ़ें: Thackeray Vs Shinde: चुनाव आयोग ने ठाकरे और शिंदे गुट को धनुष-बाण पर दिया अल्टीमेटम; 7 अक्टूबर तक जमा करने होंगे दस्तावेज

अंतरजातीय विवाह योजना की विशेषताएं

इस योजना के तहत मिलने वाली राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
इस योजना के तहत सरकार 50 हजार और डॉ आंबेडकर फाउंडेशन की ओरसे 2.50 लाख रूपए यानि कुल 3 लाख की राशि दी जाती है।
ये राशि सिर्फ राज्य के उन लकड़ी या लड़कों को दी जाएगी जिन्होंने अनूसूचित जाति या जनजाति के युवक व युवती से शादी की हो।
इस योजना में अब सालाना आय को बंद कर दिया है। अब राज्य के ज्यादा-से-ज्यादा लोग अंतर्जातीय विवाह योजना का फायदा उठा सकते है।

अंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र की पात्रता

आवेदक महाराष्ट्र राज्य मूल निवासी होना जरूरी है।
इस योजना के तहत विवाहित जोड़े की कोर्ट मैरिज करना जरूरी है।
इस योजना का फायदा लेने के लिए लड़का और लड़की की उम्र 21 साल और 18 साल से ज्यादा हो।
इस योजना का फायदा तभी ले सकते है, जब विवाहित जोड़े में से एक अनूसूचित जाति या जनजाति से हो।

इस योजना के लिए जरूरी दस्‍तावेज

इस योजना का लाभ लेने के लिए लड़के और लड़की के पास आधार कार्ड और वोटर आईडी होना जरूरी हैं।
इस योजना का लाभ लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र और आयु प्रमाण पत्र होना जरूरी हैं।
इस योजना का लाभ लेने के लिए शादी प्रमाण पत्र होना जरूरी हैं।
इस योजना का लाभ लेने के लिए पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी हैं।
इस योजना का लाभ लेने के लिए बैंक पासबुक होना अनिवार्य हैं।
इस योजना का लाभ लेने के लिए मोबाईल नंबर होना जरूरी हैं।

ऐसे करें आवेदन:

इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा।
इसके बाद आपको महाराष्ट्र अंतरजातीय विवाह योजना का ऑप्शन दिखाई देगा।
इस ऑप्शन को ओपन करना पड़ेगा।
आपको नए पेज पर आवेदन फॉर्म दिखाई देगा।
यहां से फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा।
इस फॉर्म में पूछी गई जानकारी जैसे,शादी की तारीख, आधार कार्ड नंबर को भरना पड़ेगा।
सभी जानकारी दर्ज करने के बाद सभी जरूरी दस्तावेजों को अपलोड दें और सबमिट बटन पर क्लिक करना पड़ेगा।
इस तरह आवेदक योजना में ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।