
जावेद अख्तर
मुंबई की मुलुंड मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट (Mulund Court) ने गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के खिलाफ टिप्पणी करने के एक मामले में समन जारी किया है। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान जावेद अख्तर ने आरएसएस की तुलना आतंकी संगठन तालिबान से की थी। इस टिप्पणी को लेकर एक वकील ने जावेद अख्तर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करवाया गया है।
मुंबई की कोर्ट ने संघ के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर वकील की ओर से दायर मानहानि के मामले में 77 वर्षीय जावेद अख्तर को मंगलवार को समन जारी किया। आरोप है कि जावेद अख्तर ने पिछले साल एक इंटरव्यू के दौरान आरएसएस को लेकर विवादित बात कही थी। यह भी पढ़े-उर्फी जावेद की मुश्किलें बढ़ीं, मुंबई के वकील ने दर्ज कराई अश्लील हरकत करने की शिकायत
अधिवक्ता संतोष दुबे ने अक्टूबर 2021 में गीतकार-कवि के खिलाफ उपनगरीय मुलुंड में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि की सजा) के तहत शिकायत दर्ज कराई थी।
जावेद अख्तर पर क्या है आरोप?
अगस्त 2021 में प्रसिद्ध संगीतकार जावेद अख्तर ने एक टीवी इंटरव्यू में अफगानिस्तान में कट्टरपंथी संगठन तालिबान के सत्ता पर कब्जा करने की पृष्ठभूमि में कथित तौर पर तालिबान और संघ की तुलना की थी। अधिवक्ता संतोष दुबे ने अपनी शिकायत में कहा है कि वह खुद एक संघ समर्थक है, गीतकार ने राजनीतिक फायदे के लिए सुनियोजित ढंग से अनावश्यक रूप से आरएसएस का नाम विवाद में घसीटा।
कोर्ट ने संक्षिप्त बहस सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों के अवलोकन के बाद मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पीके राउत ने जावेद अख्तर को इस सिलसिले में समन जारी किया है। यह मामला 6 फरवरी 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने अगली सुनवाई में जावेद अख्तर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।
Published on:
14 Dec 2022 01:54 pm
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