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Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार के एक और मंत्री अनिल परब की आज ED के सामने पेशी, दापोली रिजॉर्ट मनी लॉन्ड्रिंग केस में भेजा गया है समन

महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव के बीच उद्धव सरकार में मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब को ईडी ने समन भेजा है। यह पूरा मामला दापोली रिजॉर्ट मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है।

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Anil-Parab

Anil Parab

मुंबई: महाराष्ट्र की उद्धव सरकार (Uddhav Govt) में परिवहन मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब (Anil Parab) को ईडी ने समन भेजा है। उन्हें मुंबई में पूछताछ के लिए आज (15 जून) को बुलाया गया है। दरअसल रत्नागिरी के दापोली इलाके में रिजॉर्ट के निर्माण में तटीय विनियमन क्षेत्र के प्रावधानों के कथित उल्लंघन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच एजेंसी की तरफ से शिवसेना नेता को तलब किया गया है। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल परब के खिलाफ यह मामला दर्ज किया है। ऐसे में अनिल परब आज ईडी के सामने पेश होंगे। अनिल परब महाराष्ट्र विधान परिषद में तीन बार से शिवसेना के विधायक हैं। सूबे में विधान परिषद चुनाव के बीच ईडी द्वारा भेजे गए समन को लेकर एक बार फिर सियासी बयानबाजी शुरू हो सकती।

ईडी ने 26 मई को अनिल परब के दो घरों सहित करीब सात जगहों पर सर्च ऑपरेशन किया था। साथ ही कुछ करीबी सहयोगियों से पूछताछ भी की थी। दरअसल दापोली में शिवसेना नेता द्वारा बनाए गए अवैध रिजॉर्ट के खिलाफ भाजपा नेता किरीट सोमैया ने अधिकारियों से कई बार शिकायतें की थी। ईडी ने शिवसेना के सदानंद कदम और संजय कदम से भी पूछताछ की हुई है। संजय कदम केबल टीवी के बिजनेस से जुड़े हुए हैं। इससे पहले ईडी ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक और पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को भी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किया था।

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गौरतलब है कि इनकम टैक्स द्वारा मार्च महीने में रेड के दौरान सामने आया था कि अनिल परब ने 2017 में दापोली में एक करोड़ रुपये में जमीन खरीदी थी। साल 2019 में पंजीकृत इस जमीन पर रिजॉर्ट बनाया और 2020 में इसे सदानंद कदम को 1 करोड़ 10 लाख रुपये में बेच दी। इस पूरे मामले पर अधिकारियों का कहना है कि रिजॉर्ट के निर्माण की जानकारी संबंधित पक्षों की तरफ से नहीं दी गई। साथ ही जमीन रजिस्ट्रेशन के लिए स्टांप ड्यूटी नहीं भरी गई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक है कि दापोली में इस रिजॉर्ट को बनाने में छह करोड़ से अधिक खर्च हुए थे।