
Navneet Rana
सोमवार को महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के फेक जाति प्रमाण पत्र मामले की सुनवाई के दौरान शिवड़ी कोर्ट ने मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। दरअसल शिवड़ी कोर्ट ने 23 अक्टूबर को नवनीत राणा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। इसके साथ ही कोर्ट ने मुलुंड पुलिस को आदेश दिया था कि वो इस वारंट पर अमल करे। साथ ही संबंधित पुलिस उपायुक्त को इस संबंध में तत्काल कार्रवाई रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है।
शिकायतकर्ता जयंत वंजारी ने कोर्ट के संज्ञान में लाया कि नवनीत राणा के खिलाफ कोर्ट द्वारा जारी गैर जमानती वारंट पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। इस संबंध में कोर्ट ने मुंबई पुलिस आयुक्त को आदेश दिया कि वह लोकसभा अध्यक्ष को मामले के संबंध में चिठ्ठी लिखें। यह भी पढ़े: Pune News: बेटी होने पर इस हॉस्पिटल में नहीं लगते हैं पैसे, काटा जाता है केक; 2400 से अधिक करवा चुके हैं फ्री डिलेवरी
बता दें कि इस दौरान मुलुंड थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक ने सांसद नवनीत राणा मामले में कार्रवाई के लिए और समय मांगा। लेकिन कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यहां कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? जबकि आरोपी महाराष्ट्र में ही है। कोर्ट ने पुलिस के और समय के अपील को रद्द कर दिया। फिलहाल नवनीत राणा के मामले में अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।
एफिडेविट में फेक जाति प्रमाण पत्र का मामला: अमरावती के सांसद नवनीत राणा पर आरोप है कि उन्होंने अपने इलेक्शन एफिडेविट में फेक जाति सर्टिफिकेट लगाया था। इस फेक सर्टिफिकेट के खिलाफ शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसूल और सुनील भालेराव ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने जून 2021 में नवनीत राणा का जाति सर्टिफिकेट खारिज किया था। इसके अलावा उनके ऊपर दो लाख का जुर्माना भी लगा दिया था।
बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को नवनीत राणा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के बाद फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। सांसद नवनीत राणा के परिजनों पर भी फेक जाति प्रमाण पत्र मामले में गंभीर आरोप लगे हैं। नवनीत राणा के पिता पर आरोप है कि उन्होंने फेक जाति प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए स्कूल के एडमिशन के भी फेक डाक्यूमेंट्स बनवाए।
Updated on:
07 Nov 2022 04:18 pm
Published on:
07 Nov 2022 04:17 pm
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