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Maharashtra: शिवसेना से जुड़े दो मामलों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, दोनों गुटों की धड़कनें बढ़ीं

Shiv Sena Hearing: उद्धव ठाकरे गुट का आरोप है कि विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर शिंदे गुट के 16 शिवसेना विधायकों को अयोग्य ठहराने के फैसले में देरी कर रहे हैं।

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मुंबई

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Dinesh Dubey

Sep 18, 2023

Shiv Sena uddhav_thackeray_vs_eknath_shinde_supreme_court_hearing

शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता मामले में SC ने विधानसभा स्पीकर को भेजा नोटिस

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज (सोमवार) का दिन अहम है। पिछले कई महीनों से टल रहे सत्ता संघर्ष (Uddhav Thackeray vs Eknath Shinde) से जुड़े मामलों की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) की अगुवाई वाली बेंच शिवसेना से संबंधित दोनों मामलों पर सुनवाई करेगी। इसलिए आज का दिन ठाकरे गुट और शिंदे गुट के लिए बेहद अहम है।

पिछले साल शिवसेना में बड़ी बगावत हुई थी। एकनाथ शिंदे ने पार्टी के 40 विधायकों और 10 निर्दलीय विधायकों को साथ लेकर बीजेपी से हाथ मिला लिया। जिसके बाद राज्य में शिवसेना (अविभाजित) प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार गिर गयी। सत्ता परिवर्तन के बाद उद्धव ठाकरे गुट ने 16 विधायकों की अयोग्यता को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष याचिका दायर की थी। लेकिन उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने शीर्ष कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यह भी पढ़े-उद्धव ठाकरे से क्यों छिना शिवसेना का नाम और निशान? इन तथ्यों के आधार पर हुआ फैसला

पिछले कई महीनों से लंबित इस मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। इस याचिका में विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को मामले पर जल्द सुनवाई करने संबंधित उचित निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। याचिका में उद्धव ठाकरे गुट ने विधानसभा अध्यक्ष पर निष्क्रियता और पक्षपात करने का आरोप लगाया है। उधर, स्पीकर ने भी पिछले हफ्ते इस मामले की सुनवाई शुरू कर दी है।

महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष का नतीजा 11 मई को आया था। तब सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने निर्णय सुनाते हुए कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ही एकनाथ शिंदे सहित 16 बागी शिवसेना विधायकों के भाग्य का फैसला करेंगे, जिन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है।

शिवसेना उद्धव गुट की ओर से दायर दूसरा मामला चुनाव आयोग के फैसले से जुड़ा है। इसमें एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और पार्टी सिंबल देने को लेकर ठाकरे खेमे ने चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका दायर की है। इस पर आज से नियमित सुनवाई होगी। हालंकि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट उसके फैसले में हस्तक्षेप करेगा या नहीं? यह आज स्पष्ट हो जाएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे का आगे का राजनीतिक भविष्य भी तय होगा।

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