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Student Insurance: महाराष्ट्र में छात्रों के लिए विशेष बीमा योजना की घोषणा, प्रीमियम 20 रुपये, यहां जानें सबकुछ

Student Insurance Scheme: यह बीमा योजना सरकारी या सहायता प्राप्त कॉलेजों के सभी छात्रों पर लागू होगी।

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मुंबई

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Dinesh Dubey

Oct 17, 2023

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महाराष्ट्र में छात्र बीमा योजना का ऐलान

Maharashtra Students Insurance: महाराष्ट्र सरकार ने अंडरग्रेजुएट छात्रों के लिए विशेष बीमा योजना की घोषणा की है। यह योजना ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए हैं। खास बात यह है कि इन छात्रों के माता-पिता (कोई एक) भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। जबकि इसका प्रीमियम भी मात्र 20 रुपये से शुरू होगा। यह मेडिकल और दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करेगा।

राज्य उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने 16 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसके अनुसार, यह बीमा योजना सरकारी या सहायता प्राप्त कॉलेजों के सभी छात्रों पर लागू होगी। 20 रुपये के प्रीमियम का भुगतान करने पर एक छात्र को 1 लाख रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। पॉलिसी एक वर्ष के लिए वैध होगी। वहीँ, 62 रुपये के प्रीमियम पर उसी अवधि के लिए 5 लाख रुपये का कवरेज मिलेगा। यदि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए 2 लाख रुपये तक की मेडिकल कवरेज चाहिए तो 422 रुपये का प्रीमियम भरना (एक वर्ष का) होगा। यह भी पढ़े-Girl Scheme: महाराष्ट्र में बेटियों के लिए ‘लेक लाडकी योजना’ लागू, सरकार देगी 1 लाख रुपये, जानें डिटेल


किसे मिलेगा बीमा कवर

बीमा कवर सरकारी या सहायता प्राप्त कॉलेजों के सभी छात्रों पर लागू होगा। सरकारी आदेश में कहा गया है कि प्राथमिक बीमा धारक छात्र/छात्राएं होंगी, जबकि सेकंडरी बीमा सदस्य अभिभावक (कोई एक) होगा। अभिभावक का बच्चे के शैक्षणिक संस्थान के प्रवेश फॉर्म में पंजीकृत होना आवश्यक है।

इस योजना के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का चयन किया गया है। 20 रुपये और 422 रुपये के प्रीमियम वाले प्लान आईसीआईसीआई के होंगे। जबकि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी 62 रुपये के प्रीमियम पर 5 लाख रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा देगी।

इन मामलों में नहीं मिलेगा फायदा

आत्महत्या या आत्महत्या का प्रयास, प्रेगनेंसी या प्रसव, मोटर रैलियों और एडवेंचर खेलों में भाग लेने, युद्ध, आतंकवाद (नक्सली हमले को छोड़कर), ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थ, तत्काल लाभार्थी द्वारा हत्या, न्यूक्लियर रेडिएशन, शराब के प्रभाव में कोई भी आकस्मिक घटना और दुराचार की घटनाओं से उत्पन्न दुर्घटनाओं के मामलों में छात्रों को बीमा कवर नहीं दिया जाएगा।