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पुणे में बीजेपी के एक पूर्व नेता के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराने वाली महिला पुलिस अधिकारी को बड़ी राहत मिली है। पीड़ित वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के तबादला आदेश को प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने रद्द कर दिया है। न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यह तबादला ‘दंडात्मक प्रकृति’ का और 'प्रतिशोधपूर्ण उद्देश्य' से जारी किया हुआ प्रतीत होता है। इस फैसले से पीड़ित महिला अधिकारी को बड़ी राहत मिली है।
संबंधित महिला वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जुलाई 2024 में पुणे शहर में ट्रांसफर होकर आयी थीं। जून 2025 में बंदोबस्त ड्यूटी के दौरान शिवाजी रोड पर उनके साथ छेड़छाड़ की घटना हुई थी। अधिकारी ने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी और फरासखाना पुलिस थाने में आरोपी प्रमोद कोंढरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया। प्रमोद कोंढरे (Pramod Kondhare) तब बीजेपी के शहर महासचिव थे, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया।
घटना के बाद अतिरिक्त आयुक्त ने उन्हें किसी अन्य जगह पर तबादला स्वीकार करने की सलाह दी। लेकिन अधिकारी ने साफ कहा कि "मैंने मामला दर्ज कराया है, अब अगर मेरा तबादला हुआ तो समाज में गलत संदेश जाएगा।" इसके बाद वे छुट्टी पर चली गईं।
छुट्टी से लौटने के बाद 21 जुलाई को उन्हें ट्रैफिक विभाग में तबादला किए जाने का आदेश मिला। यह आदेश पुलिस स्थापना बोर्ड के निर्णय के आधार पर लिया गया बताया गया। हालांकि, अधिकारी ने न्यायाधिकरण में इसे मनमाना, दंडात्मक और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला बताया।
न्यायाधिकरण ने उनकी दलीलों को सही मानते हुए तबादला आदेश को रद्द कर दिया। इस निर्णय ने न केवल संबंधित अधिकारी को न्याय दिलाया है, बल्कि यह संदेश भी दिया है कि सेवा में कार्यरत महिलाओं की गरिमा और अधिकारों से समझौता नहीं किया जा सकता।
यह घटना 23 जून को केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी के पुणे दौरे के दौरान शनिवार वाडा के पास घटी, जहां बीजेपी नेता एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के बाद कसबा पेठ के बीजेपी विधायक हेमंत रासने पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को चाय पिलाने के लिए पास के एक दुकान में लेकर गए। उसी दौरान प्रमोद कोंढरे ने भीड़ का फायदा उठाकर कथित तौर पर महिला पुलिस निरीक्षक को दो बार आपत्तिजनक तरीके से छुआ। इसका कथित वीडियो भी सामने आया था। फुटेज के आधार पर बीजेपी नेता के खिलाफ बीएनएस (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत फरासखाना पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया।
Updated on:
28 Aug 2025 12:27 pm
Published on:
28 Aug 2025 12:26 pm
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