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Mumbai Crime: 32 वर्षीय महिला ने चलते ऑटो में किया प्रेमी का मर्डर, पुलिस के सामने किया सरेंडर; जानें पूरा मामला

मुंबई से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है। एक 32 वर्षीय महिला और 26 साल के युवक के बीच प्यार हुआ। महिला छह बच्चों की मां थी। युवक ने लिव-इन में रहने के बाद शादी से मना किया तो महिला ने प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया।

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मुंबई से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है। शनिवार को एक ऑटो के भीतर अपने साथी की कथित तौर पर हत्या करने के तुरंत बाद, 32 वर्षीय एक महिला ने मुंबई के आरे कॉलोनी इलाके में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इस महिला को एक 26 साल के युवक से प्यार हो गया। युवक को यह पता था कि संबंधित महिला छह बच्चों की मां है, फिर भी वह उसके साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहना लगा। कुछ समय बाद महिला ने शादी करने की जिद की तो युवक टालमटोल करने लगा। जिसके बाद महिला ने ये कदम उठाया।

पुलिस ने बताया कि जोहरा शाह के रूप में पहचानी गई महिला ने अपने साथी रमजान शेख (26) का कथित तौर पर ऑटो में पीछे से दुपट्टे से प्रेमी का गला घोंट डाला। पुलिस के मुताबिक ये महिला अपने पति से अलग हो चुकी है और पिछले एक साल से रमजान शेख के साथ रह रही है। जब रमजान शेख से शादी करने से मना कर दिया, जिसके बाद दोनों के बीच रोजाना झगड़े होते थे। यह भी पढ़ें: Mumbai News: आनलाइन ऐप के माध्यम से बेचा जा रहा नकली सामान, EOW की रिपोर्ट में हुआ खुलासा

बता दें कि जिस समय दोनों (जोहरा शाह और रमजान शेख) में प्यार बढ़ा उस वक्त महिला की भी अपने पति से अनबन रहा करती थी। रमजान शेख शादी करने के लिए भी हामी भरता रहा। लेकिन बाद में उसने शादी करने से मना कर दिया। फिर महिला को लगा कि उसे प्यार में धोखा मिला है। जिसके बाद उसने अपने प्रेमी को पुलिस स्टेशन चलने को कहा। लेकिन बीच रास्ते में ही रमजान शेख ने गाड़ी को मोड़ लिया जिसके बाद महिला को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने पीछे से अपना दुपट्टा लेकर युवक का गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी।

हत्या करने के बाद महिला ने ऑटो को वहीं छोड़ दिया और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद एक पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद आरे कॉलोनी में तपेश्वर मंदिर के पास दिए गए स्थान पर ऑटो की खोज की। सवारी की सीट पर अचेत पाए गए शेख को पास के एक हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) ने कहा कि हमने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) के तहत महिला को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है।