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उर्फी जावेद को रेप और जान से मारने की धमकी देने गिरफ्तार, मुंबई पुलिस ने पटना से पकड़ा

Urfi Javed Death Threats: मुंबई पुलिस ने बिहार के पटना से युवक नवीन गिरी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने कहा कि 'तकनीकी जांच में पता चला कि पटना शहर का नवीन गिरी (Naveen Giri) नाम का युवक उर्फी जावेद को धमकी दे रहा था।

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मुंबई

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Dinesh Dubey

Dec 22, 2022

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उर्फी जावेद को मिली धमकी

Uorfi Javed Case: अपने अजीबोगरीब फैशन को लेकर लगातार चर्चा में रहने वाली एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर (Social Media Influencer) उर्फी जावेद (Urfi Javed News) से जुड़ी अहम खबर है। उर्फी को व्हाट्सएप पर रेप और जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लगातार मिल रही धमकियों से परेशान होकर उर्फी जावेद ने गोरेगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करायी थी।

इसके बाद पुलिस ने बिहार के पटना से युवक नवीन गिरी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने कहा कि 'तकनीकी जांच में पता चला कि पटना शहर का नवीन गिरी (Naveen Giri) नाम का युवक उर्फी को धमकी दे रहा था। उसके बाद गोरेगांव पुलिस की टीम पटना गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पटना पुलिस की मदद से उसे एक होटल से गिरफ्तार कर मुंबई लाया गया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।' यह भी पढ़े-उर्फी जावेद की मुश्किलें बढ़ीं, मुंबई के वकील ने दर्ज कराई अश्लील हरकत करने की शिकायत

बताया जा रहा है कि उर्फी नवीन को पहले से जानती है। उर्फी ने इंस्टाग्राम पर इसकी जानकारी दी थी. नवीन तीन साल उर्फी का हाउस एजेंट था, इसलिए उसके पास उर्फी का फोन नंबर था। आरोप है कि वह उर्फी जावेद को कॉल और मैसेज पर धमकी और अश्लील बाते कहता था। दिलचस्प बात यह है कि उर्फी ने यह भी बताया था कि आरोपी उसे अलग-अलग नंबरों से परेशान करता था।

उर्फी ने अपनी शिकायत के साथ पुलिस को कॉल रिकॉर्डिंग भी सौंपी थी। पुलिस की जांच में पता चला कि नवीन रियल एस्टेट ब्रोकर था, जिसने उर्फी को किराए पर एक फ्लैट दिलवाया था। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उर्फी ने इसके बदले उसे उसका कमीशन नहीं दिया, इसलिए उसने उर्फी को परेशान करना शुरू किया। इतना ही नहीं, उसने यह भी माना है कि उसने फर्जी अकाउंट बनाकर उर्फी के सोशल मीडिया अकाउंट पर अश्लील कमेंट किए। पुलिस ने नवीन को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (ए) (यौन उत्पीड़न), 354 (डी) (पीछा करना), 509, 506 (आपराधिक धमकी) के साथ-साथ आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।