
नवी मुंबई में कारोबारी से धोखाधड़ी
Mumbai Crime News: मुंबई की एक अदालत ने बच्ची के होठों पर नोट 100 रुपये का नोट फेरने को यौन उत्पीड़न माना है और आरोपी को एक साल की जेल की सजा सुनायी है। आरोपी ने नाबालिग लड़की के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए पूछा था कि "तू इतना भाव क्यों खा रही है”। आरोपी के इस वाक्य को अदालत ने पीड़िता का शील भंग करने और यौन उत्पीड़न करने के समान माना है।
जानकारी के मुताबिक, अदालत ने इस मामले में पिछले हफ्ते 32 वर्षीय व्यक्ति को दोषी ठहराया और उसे एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम (Pocso Act) के तहत मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, आरोपी को सजा सुनाते समय अदालत ने इस बात को भी ध्यान में रखा कि उसका (आरोपी) परिवार उस पर निर्भर है और उसकी मां कैंसर मरीज है। यह भी पढ़े-हैलो मैं जिंदा हूं... महाराष्ट्र में परिवार ने कर दिया अंतिम संस्कार, गलती से कॉल करने पर खुला राज!
भरे बाजार हुई थी घटना
16 वर्षीय ने अदालत को बताया कि 13 जुलाई 2017 को रात 8 बजे जब वह अपने पड़ोसी के साथ बाजार गई थी। तब आरोपी ने उसका पीछा किया। पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपी को 14 जुलाई 2017 को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि अप्रैल 2018 में जमानत मिलने के बाद उसे एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया गया था।
विशेष सरकारी वकील वीना शेलार (Veena Shelar) ने आरोपी को सजा दिलाने के लिए जिन गवाहों को पेश किया, उसमें पीड़िता, उसकी मां और एक पड़ोसी शामिल थे। नाबालिग ने अपनी गवाही में कहा कि आरोपी उसके दाहिनी ओर से आया और उसके होठों पर 100 रुपये का नोट फेरा। उसने आगे बताया कि जब उसने गुस्से में उसकी (आरोपी) ओर देखा, तो उसने कहा "तू ऐसे क्यों कर रही है, तू इतना भाव क्यों खा रही है"।
नाबालिग की मां को दी गाली
नाबालिग ने कहा कि इस घटना से आहत होकर वह फिर घर लौट आई और अपनी मां को आपबीती सुनाई। लड़की ने कहा कि इसके बाद वह अपनी मां के साथ आरोपी के घर गई तो वह उन्हें गाली देने लगा। इसलिए वे थाने गई और आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया।
कॉलेज जाते समय करता था छेड़छाड़
पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया और आगे की कार्रवाई शुरू की। नाबालिग का मेडिकल जांच करवाया गया और पुलिस ने पीड़िता के साथ घटना स्थल का दौरा किया। बाद में नाबालिग का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया गया। नाबालिग लड़की ने अपने बयान में कहा कि आरोपी कॉलेज जाते समय उसका पीछा करता था। वह सीटी बजाता और कमेंट पास करता था। बाद में आरोपी ने उसे और उसकी माँ को चाकू से मारने की धमकी भी दी।
पड़ोसी ने भी दी गवाही
नाबालिग के पड़ोसी ने पीड़िता के बयान की पुष्टि की और कहा कि जब लड़की बाजार में चिल्लाई तो लोग जमा हो गए लेकिन कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। सभी गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया और सजा सुनाई।
Published on:
07 Feb 2023 04:03 pm

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