
मुंबई पुलिस
Dadar Malwani Crime: मुंबई में इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात हुई है। जहां एक 14 वर्षीय दिव्यांग लड़की (Disabled Girl Rape) का कथित तौर पर अपहरण कर चलती टैक्सी में उसके साथ बलात्कार किया गया। मालाबार हिल पुलिस (Malabar Hill) ने इस मामले में एक टैक्सी चालक और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है।
मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि नाबालिग पीड़िता सोमवार तड़के दक्षिण मुंबई स्थित अपने घर से लापता हो गई थी। बाद में 28 वर्षीय टैक्सी ड्राइवर प्रकाश पांडे (Prakash Pandey) ने बहला-फुसलाकर उसे अपनी टैक्सी में बिठा लिया। दरअसल पांडे अपनी टैक्सी सड़क पर खड़ी कर पैसेंजर का इंतजार कर रहा था, तभी उसने लड़की को अकेले बैठे देखा। वह लड़की को लेकर दादर गया, जहां उसने अपने दोस्त सलमान शेख (उम्र 26 वर्ष) को बुलाया। सलमान भी टैक्सी में बैठ गया। जब पांडे ने टैक्सी आगे बढ़ाई तो शेख ने मासूम से दरिंदगी शुरू की। आरोप है कि मालवानी तक वह गए। इस दौरान टैक्सी की पिछली सीट पर बैठे शेख ने पीड़िता के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, फिर वे पीड़िता को मालवानी (Malwani) में छोड़कर लौट आए। यह भी पढ़े-Maharashtra: दहल उठा शिरडी! दामाद ने पत्नी, सास और साले की धारदार हथियार से की हत्या
पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों मुंबई के दादर इलाके में रहते हैं। पांडे टैक्सी चलाता है, वहीं शेख एक छोटे होटल में काम करता है और घरों में टिफिन पहुंचाता है। दोनों को कोर्ट ने पुलिस हिरासत में भेजा हैं।
पुलिस के अनुसार, जब पीड़ित परिवार सुबह उठा तो उसने अपनी बेटी को लापता पाया और मालाबार हिल पुलिस से संपर्क किया। चूँकि पीड़िता नाबालिग है, इसलिए परिवार के बयान के आधार पर पुलिस ने सोमवार दोपहर में अपहरण का मामला दर्ज किया।
पुलिस ने जब मामले की छानबीन शुरू की तो उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज में अहम सुराग मिला। जिसके बाद पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई की और तकनीकी सबूतों के साथ-साथ टैक्सी के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर प्रकाश पांडे की पहचान की। अधिकारी ने कहा, पीड़िता को मालवानी इलाके में ट्रेस किया गया जहां से उसे बचाकर मेडिकल टेस्ट के लिए अस्पताल भेजा गया। इस दौरान पांडे से पुलिस स्टेशन में कड़ाई से पूछताछ की गयी तो उसने अपने साथी सलमान शेख (Salman Shaikh) का नाम बताया। उसी दिन शाम में शेख को दबोच लिया गया।
पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया है। भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (बलात्कार) के साथ-साथ पॉस्को एक्ट (POCSO Act) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर मामले की आगे की जांच की जा रही है।
Published on:
21 Sept 2023 04:21 pm

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