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Bharti Singh: ड्रग्स केस में भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया के खिलाफ चार्जशीट दायर, दोषी साबित हुए तो मिलेगी यह सजा

Bharti Singh, Harsh Limbachiya Drugs Case: मुंबई एनसीबी ने कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया के खिलाफ कोर्ट में 200 पेज का चार्जशीट दाखिल किया है। ड्रग्स के एक मामले में उन्हें 2020 में गिरफ्तार किया गया था, वे फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।

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मुंबई

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Dinesh Dubey

Oct 29, 2022

Bharti Singh and Harsh Limbachiya

कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया

Bharti Singh And Harsh Limbachiya: लोकप्रिय कॉमेडियन और टीवी पर्सनैलिटी भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुंबई एनसीबी (नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) ने कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया के खिलाफ कोर्ट में 200 पेज का चार्जशीट दाखिल किया है। ड्रग्स के एक मामले में उन्हें 2020 में गिरफ्तार किया गया था, वे फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारती सिंह के मुंबई उपगनरीय इलाके अंधेरी स्थित घर से गांजा बरामद होने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। एनसीबी के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े ने बताया था कि सिंह और उनके पति गांजा का सेवन करते है। दंपति के खिलाफ मादक पदार्थ संबंधी कानून के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज है। यह भी पढ़े-Mumbai: फिल्म प्रोडूसर कमल किशोर मिश्रा को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार, पत्नी को कार से कुचलने का आरोप

भारती सिंह एवं लिंबाचिया का 2017 में विवाह हुआ था। दंपति ने भारती के गर्भवती होने की जानकारी पिछले साल दिसंबर में दी थी। इसी साल अप्रैल महीने में भारती सिंह ने बेटे को जन्म दिया है।

एनसीबी मुंबई ने एक गुप्त सूचना के आधार पर नवंबर 2020 में सिंह के घर और कार्यालय की तलाशी ली थी और तलाश के दौरान उनके घर से 86.5 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। एनसीबी के मुताबिक, भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया ने गांजे का सेवन करना स्वीकार किया था। भारती सिंह टीवी पर कई कॉमेडी और रियलिटी शो में दिखती रही हैं।

एनसीबी के एक अधिकारी के अनुसार, एक हजार ग्राम गांजे तक को छोटी मात्रा माना जाता है और इसके लिए छह महीने तक की जेल या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। जबकि 20 किलो या इससे अधिक होने पर इसे वाणिज्यिक मात्रा समझा जाता है और इसमें दोषी को 20 साल तक की जेल हो सकती है। इसके बीच की मात्रा के लिए 10 साल की जेल का प्रावधान है।