17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Mumbai News: पत्नी को दें 1.20 लाख रुपये का गुजारा भत्ता, हर वर्ष 5 फीसदी बढ़ाएं! कोर्ट का पति को आदेश; जानें क्या है मामला

देश के अधिकतर मामलों में तलाक के बाद पति द्वार पत्नी को गुजारा भत्ता दिया जाता है। ताजा मामला महाराष्ट्र के मुंबई से सामने आया है। जहां कोर्ट ने पति को आदेश दिया है कि वह अपनी पत्नी को 1.20 लाख रुपये गुजारा भत्ता हर महीने दे।

2 min read
Google source verification
Court News

Court News

Mumbai News: तलाक के बाद अधिकतर मामलों में पति को अपनी पति को गुजारा भत्ता दिया जाता है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। जहां कोर्ट ने एक कारोबारी को अपनी पति को 1.20 लाख रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। साथ ही कहा है कि हर साल इसमें पांच फीसदी की बढ़ोतरी करे।

ज्ञात हो कि मुंबई में एक फैमिली डिस्प्यूट की सुनवाई करते हुए कोर्ट द्वारा यह फैसला दिया गया है। इस मामले में कोर्ट ने पति को हर महीने एक लाख 20 हजार रुपये गुजारा भत्ते के रूप में देने के लिए कहा है। पीड़ित महिला का पति एक कारोबारी है। जिसके कई होटल हैं। कोर्ट ने पति से कहा कि वह इस रकम में हर साल पांच फीसदी की बढ़ोतरी करे। महिला ने पति पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए कोर्ट का रुख किया था।

यह भी पढ़ें-Mumbai: प्रेमी ने 5 लाख देने से किया इनकार तो गुस्से में आई प्रेमिका ने बुला लिए बाउंसर, कर दिया ये बुरा हाल; जानें पूरा मामला

पति को कोर्ट ने इस पूरे मामले में फटकार भी लगाई है। पत्नी अपने पति से अलग रहती है। पत्नी को अब हर महीने गुजारा भत्ते के रूप में हर महीने एक लाख 20 हजार रुपये मिलेंगे। कोर्ट में पत्नी ने अपने प्रतिज्ञापत्र में उसकी कितनी संपत्ति है और वह कितना कमाती है इसे लेकर पूरी जानकारी दी थी। साथ ही उसके रहन-सहन और वह जिस समाज में उठती बैठती है और बच्चों को लेकर भी पूरी डिटेल्स उसनें दी थी।

वहीं इस मामले में आरोपी पति एक होटल कारोबारी है और वह अलग-अलग व्यवसाय से भी कमाई करता है। पीड़िता के सास-ससुर भी पैसे वाले हैं। इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर यह फैसला कोर्ट ने सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में जो 1 लाख 20 हजार देने के लिए कहा है उसमें से 75 हजार उसकी पत्नी को मिलेंगे और 25-25 हजार बच्चों को रहेंगे।

गौर हो कि पीड़िता ने मुंबई की कोर्ट में घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था। पीड़िता ने कहा था कि उसका पति शराब पिता है और उसकी पिटाई करता है। साथ ही ड्रग्स का सेवन भी करता है। पत्नी ने आरोप लगाया था कि ससुराल वाले उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। पीड़िता बांद्रा में रहती है। कोर्ट ने इस मामले में पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पति को फटकार लगाई है।