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Mumbai News: किडनैप की गई बेटी को पिता ने यूपी के गांव से कराया मुक्त, जानें पूरा मामला

मुंबई के बांद्रा से कथित तौर पर किडनैप कर यूपी ले जाई गई 12 साल की मासूम को उसके दिहाड़ी मजदूर पिता ने झड़वा लिया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान शाहिद खान (24) के रूप में हुई है जो बांद्रा में एक कपड़ा निर्माण इकाई में कार्यरत था तथा पीड़िता का परिवार भी उसी इलाके में रहता है।

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Kidnapped

मुंबई के बांद्रा से कथित तौर पर किडनैप कर यूपी ले जाई गई 12 साल की मासूम बच्ची को उसके दिहाड़ी मजदूर पिता ने झड़वा लिया है। शनिवार को पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान शाहिद खान (24) के रूप में हुई है। शाहिद खान बांद्रा में एक कपड़ा निर्माण इकाई में काम करता था और पीड़िता का परिवार भी उसी इलाके में रहता है। उन्होंने कहा कि आरोपी ने कथित तौर पर लड़की को इस महीने की 4 तारीख को खरीदारी के लिए अपने साथ चलने को कहा था, लेकिन खरीदारी करने के बजाय शाहिद खान लड़की को कुर्ला ले गया, जहां से वह उसके साथ सूरत के लिए एक बस में सवार हुआ और बाद में ट्रेन से दिल्ली पहुंचा।

पुलिस के एक अधिकारी ने आगे बताया कि लड़की ने घर से बाहर निकलने से पहले अपनी मां से कोई बहाना बनाया था। थोड़ी देर बाद जब लड़की घर नहीं लौटी तो उसके माता-पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और फिर किडनैपिंग का मामला दर्ज किया गया। लड़की का पिता दिहाड़ी मजदूर है जिसने पड़ोसियों और इलाके के लोगों से पूछताछ की और पुलिस की मदद से आरोपी का पता लगाया। यह भी पढ़ें: Mount Mary Fair 2022: मुंबई में दो साल बाद लगेगा माउंट मैरी का मेला, दर्शन रोजाना आते है लाखों की संख्या में श्रद्धालु

बता दे कि अधिकारी ने कहा कि ये पता लगने के बाद कि आरोपी अलीगढ़ के पास अतरौली गांव का रहने वाला है, लड़की के पिता ने आरोपी शाहिद खान के परिवार से संपर्क किया और स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों की मदद से अपनी बच्ची को छुड़ाने में सफल रहा। लड़की के पिता ने दावा किया है कि उसकी बेटी ले साथ बलात्कार किया गया है। बेटी ने कहा कि आरोपी ने नशे की हालत में सूरत की बस में उसके साथ बलात्कार किया था।

लड़की के पिता ने इस मामले में यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा (पॉक्सो) कानून के तहत एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की थी। निर्मल नगर थाने के एक अधिकारी ने बताया कि धारा 363 (अपहरण) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है तथा पीड़िता के बयान दर्ज होने के बाद और धाराएं लगाई जाएंगी।